काशी विश्वनाथ धाम में दुकानों के फर्जी आवंटन मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कारिडोर के निर्माणाधीन दुकानों के आवंटन के नाम पर इंटरनेट मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देने के मामले में पुलिस ने बुधवार की शाम ठठेरी बाजार मोड़ के पास से एक और आरोपित जालसाज को लखन शर्मा उर्फ पापे को गिरफ्तार किया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Fri, 29 Oct 2021 12:10 AM (IST) Updated:Fri, 29 Oct 2021 09:20 AM (IST)
काशी विश्वनाथ धाम में दुकानों के फर्जी आवंटन मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार
दुकानों के फर्जी आवंटन मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कारिडोर के निर्माणाधीन दुकानों के आवंटन के नाम पर इंटरनेट मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देने के मामले में पुलिस ने बुधवार की शाम ठठेरी बाजार मोड़ के पास से एक और आरोपित जालसाज को लखन शर्मा उर्फ पापे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कोतवाली के सप्त सागर क्षेत्र निवासी आरोपित ने कारिडोर में दुकानों के आवंटन के नाम पर अपने साथियों के साथ फर्जीवाड़ा करने की बात स्वीकार की। इस मामले में आरोपित शशिकांत चौरसिया, रत्नशेखर व महेंद्र प्रजापति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

बता दें कि गत 23 सितंबर को तहसीलदार करमेंद्र कुमार ने दशाश्वमेध थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एक रियल इस्टेट ग्रुप के एडमिन द्वारा फेसबुक पर श्रीकाशी विश्वनाथ कारिडोर में दुकानों की बिक्री और आवंटन को लेकर विज्ञापन जारी होने का पोस्ट किया गया था। इसमें दुकान का आकार, रेट व शर्त का उल्लेख करते हुए फोन नंबर का भी उल्लेख किया गया था। दुकान आवंटन का एक प्रमाण पत्र भी पोस्ट किया गया था। जब इस पोस्ट की सत्यता की जांच कराई गई तो मामला फर्जी निकला।

मुख्य आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर कारिडोर में दुकानों की बिक्री व आवंटन के संबंध में फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन पोस्ट करने का जिलाधिकारी के नाम से फर्जी पंजीकरण प्रमाणपत्र तैयार करने के मामले में अदालत ने जेल में बंद मुख्य आरोपित शशिकांत चौरसिया की जमानत अर्जी गुरुवार को निरस्त कर दी। इस मामले में दो दिन पूर्व ही शशिकांत के दो साथियों रत्नशेखर उर्फ आशु एवं महेंद्र प्रजापति की जमानत अर्जी निरस्त हो चुकी है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय की अदालत में सूरजकुंड, पानदरीबा निवासी शशिकांत चौरसिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इसके जमानत का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चन्द्र शुक्ल ने किया।

chat bot
आपका साथी