उत्‍तर प्रदेश में सर्पदंश से मौत पर एक सप्ताह में मिलेगी सहायता राशि, जानिए पूरी प्रक्रिया

उत्‍तर प्रदेश में सांप के काटने से होने वाली मौत को शासन ने राज्य आपदा घोषित कर दिया है। इसके तहत दिवंगत व्यक्ति के स्वजन सरकारी मुआवजे का हकदार होंगे। अब उन्हें चार लाख रुपये की सहायता मिलेगी।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Tue, 13 Jul 2021 07:00 AM (IST) Updated:Tue, 13 Jul 2021 07:00 AM (IST)
उत्‍तर प्रदेश में सर्पदंश से मौत पर एक सप्ताह में मिलेगी सहायता राशि, जानिए पूरी प्रक्रिया
प्रदेश में सांप के काटने से होने वाली मौत को शासन ने राज्य आपदा घोषित कर दिया है।

जागरण संवाददाता, चंदौली। प्रदेश में सांप के काटने से होने वाली मौत को शासन ने राज्य आपदा घोषित कर दिया है। इसके तहत दिवंगत व्यक्ति के स्वजन सरकारी मुआवजे के हकदार होंगे। अब उन्हें चार लाख रुपये की सहायता मिलेगी। यह राशि पाने के लिए स्वजन को अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन और जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद एक सप्ताह में सहायता राशि देने का प्रविधान किया गया है।

खासकर बरसात के समय सर्पदंश की तमाम घटनाएं होती रहती हैं। जानकारी के अभाव में लोग बिना प्रशासनिक कार्रवाई के अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब शासन ने फिर से नई व्यवस्था बनाकर राहत राशि देने का शासनादेश जारी किया है। इसमें साफ कर दिया है कि पोस्टमार्टम में बिसरा रिपोर्ट अब जरूरी नहीं है। फारेंसिक स्टेट लीगल सेल का कहना है कि बिसरा की जांच में सर्पदंश प्रमाणित नहीं होता है। ऐसे में बिसरा सुरक्षित किया जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी सात दिन में सर्पदंश से मृतक परिवार को राहत राशि देने की शासन की मंशा को साकार करें। बिसरा जांच की व्यवस्था को राहत वितरण में शामिल नहीं किया जाएगा।

डूबने से हुई मौत पर भी मिलेगा मुआवजा : शासन ने अब कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखरा, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात आदि में डूबने से होने वाली मौत को भी राज्य आपदा माना है। मृतक के आश्रितों को राज्य आपदा मोचक निधि से चार लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी। सहायता राशि उन्हीं मामलों में मिलेगी, जिनमें मौत आपदा के कारण या दुर्घटनावश डूबने से हुई हो। आत्महत्या या किसी आपराधिक कृत्य के कारण डूबने से होने वाली मौत के लिए सहायता राशि नहीं दी जाएगी। मौत आपदा या दुर्घटनावश डूबने से हुई है या आत्महत्या के कारण, इसका अंतिम निर्णय जिलाधिकारी लेंगे।

बोले अधिकारी : सर्पदंश पर मृतक का पंचनामा व पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बिसरा प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। मृतक के आश्रितों को सात दिन के भीतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। डूबने से हुई मौत पर भी आर्थिक मदद दी जाएगी। - अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी।

chat bot
आपका साथी