विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में मऊ में 250 अकुशल कारीगरों को बनाया गया हुनरमंद
मऊ में कोरोना संक्रमण के दौरान विभिन्न प्रांतों से लौटकर आए मजदूरों कामगारों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अहम रोल निभा रही है। यही वजह है कि अब तक 250 पारंपरिक अकुशल कारीगरों को प्रशिक्षित कर हुनरमंद बना दिया गया है।
मऊ, जेएनएन। कोरोना संक्रमण के दौरान विभिन्न प्रांतों से लौटकर आए मजदूरों, कामगारों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अहम रोल निभा रही है। यही वजह है कि अब तक 250 पारंपरिक अकुशल कारीगरों को प्रशिक्षित कर हुनरमंद बना दिया गया है। यह लोग अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर अपनी जीवन की गाड़ी को खींच रहे हैं। यही नहीं सरकार की तरफ से इन मजदूरों के लिए कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है, ताकि यह मजदूर पलायन न कर सकें। इन्हें अपने घर व परिवार में ही रोजगार मिल सके।
वर्ष 2020-21 के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत उद्योग कार्यालय की तरफ से दस ट्रेड के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें लोहार, बढ़ई, सोनार, कोहार, टोकरी बुनकर, नाई, दर्जी, राजमिस्त्री व मोची शामिल हैं। सभी ट्रेनों में शासन की तरफ से 25-25 लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उद्योग कार्यालय पर लगभग 1000 लोगों ने आवेदन किया। इसमें करीब 250 लोगों का चयन किया गया। इसके बाद इन्हें प्रशिक्षित कर टूल किट प्रदान की गई। यह टूल किट छह हजार से लेकर नौ हजार रुपये तक की थी। जनवरी माह में ही इन्हें टूलकिट प्रदान कर दिया गया। इसके बाद से यह कारीगर अपने हुनर से प्रतिदिन कार्य कर अपने परिवार के आजीविका का साधन बने हुए हैं।
योजना के लिए पात्रता की शर्तें
-आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
-साथ ही आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
-इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
-पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
-आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
-योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
आनलाइन आवेदन के लिए यह लगेंगे दस्तावेज
आवेदक की पासपोर्ट-साइज फोटो, आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकापी,
बोले अधिकारी
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे, जो परंपरागत करीगरी करने वाली जाति से भिन्न हो। ऐसे आवेदकों को परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप मे ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका, नगर निगम द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। -सगीर अहमद, उपायुक्त उद्योग मऊ।