ईएसआइसी की ओर से बीमित व्यक्ति की मौत पर अंत्येष्टि के लिए 15 हजार रुपये की मदद

अगर नियोक्ता अपने कर्मिकों का नियमित अंशदान समय से जमा करें और नियुक्ति के 10 दिनों के भीतर कर्मचारीयों का पंजीकरण कर अनुपालन करना सुनिश्चित करे तो नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों की समस्याओं से चिंता से मुक्ति प्राप्त होगी।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Fri, 30 Jul 2021 06:22 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jul 2021 06:22 PM (IST)
ईएसआइसी की ओर से बीमित व्यक्ति की मौत पर अंत्येष्टि के लिए 15 हजार रुपये की मदद
अंत्येष्टि करने वालों को अत्येष्टि खर्च के रूप में 15 हजार रुपये भी प्रदान करने की व्यवस्स्था है।

वाराणासी, जेएनएन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ईएसआइसी की ओर से बीमित व्यक्ति की मौत पर अंत्येष्टि करने वालों को अत्येष्टि खर्च के रूप में 15 हजार रुपये भी प्रदान करने की व्यवस्स्था है। साथ ही मृतक श्रमिक की पत्नी/पति को 120 रुपये सलाना यानी मात्र 10 रुपये माह के मामूली योगदान पर चिकित्सा देखरेख प्राप्त हो सकेगी।

ईएसआइसी के सहायक निदेशक एवं प्रबंधक ग्रेड-1 आलोक कुमार चौधरी ने बताया गया कि अगर कोई कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमण से चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार बीमारी अवकाश/क्वारीटींन पर रहे है तो उनको कोविड-19 की जांच रिर्पोट के साथ संबंधित औषधालय जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर शाखा कार्यालय में जमा करना होगा। इससे अवकाश के दिनों के 70 प्रतिशत औसत वेतन/मजदूरी प्राप्त कर सकेगें। इसके लिए 78 दिनों का अंशदान जमा होना चाहिए।

नियोक्ता दे सकते हैं कर्मचारियों को समाजिक सुरक्षा : अगर नियोक्ता अपने कर्मिकों का नियमित अंशदान समय से जमा करें और नियुक्ति के 10 दिनों के भीतर कर्मचारीयों का पंजीकरण कर अनुपालन करना सुनिश्चित करे तो नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों की समस्याओं से चिंता से मुक्ति प्राप्त होगी। यानी उनके कार्मिकों तथा उनके आश्रितों की समाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की होगी। वहीं ईएसआइसी अस्पताल, पांडेयपुर के चिकित्सा अधीक्षक डा. अभिलाष वीबी ने बताया कि उनके यहां पर अब कई सुपर स्पेशियलिटी के भी उपचार शुरू हो गए हैं। बीमित व्यक्त एवं उनके आश्रितों का मुफ्त में उपचार दिया जा रहा है। इसके अलावा गैर बीमित का मात्र 10 रुपये की पर्ची में भी उपचार किया जा रहा है।

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