वाराणसी में दुर्घटना में जान गंवा चुके जीएसटी व्यापारियों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख रुपये
दुर्घटना बीमा की राशि मृतक के स्वजन (पत्नी बालिक बेटा-पुत्री जिसे व्यापारी ने नामिनी बनाया हो) के खाते में भेजी जाती है। वाणिज्यकर विभाग वाराणसी द्वितीय जोन के अपर आयुक्त ग्रेड वन प्रदीप कुमार ने बताया कि सात व्यापारियों के स्वजन को इसी माह लाभ प्रदान किया गया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत वाणिज्यकर विभाग में जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की किसी दुर्घटना में मौत होने पर स्वजनों को 10-10 लाख रुपये देने का प्राविधान है। इसके तहत वाणिज्यकर विभाग वाराणसी द्वितीय जोन के सात व्यापारियों के स्वजन को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया है। इसमें वाराणासी के साथ ही जौनपुर, भदोही व मीरजापुर के व्यापारी भी शामिल हैं।
मालूम हो कि सरकार ने व्यापारियों को सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है। इसके तहत अगर जीएसटी में पंजीकृत कारोबारी की किसी दुर्घटना में मौत होती है तो उनके परिजन को 10 लाख रुपये दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी हैं कि दुर्घटना के मामले में थाने में एफआइआर दर्ज और मृत्यु प्रमाण पत्र बना है। इसके अलाला आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज को समय पर विभाग में जमा करना पड़ता है।
इसके बाद विभाग की राज्य स्तरीय कमेटी इसकी जांच कर स्वीकृति प्रदान करती है। इसके बाद दुर्घटना बीमा की राशि मृतक के स्वजन (पत्नी, बालिक बेटा या पुत्री, जिसे व्यापारी ने नामिनी बनाया हो) के खाते में भेजी जाती है। वाणिज्यकर विभाग वाराणसी द्वितीय जोन के अपर आयुक्त ग्रेड वन प्रदीप कुमार ने बताया कि सात व्यापारियों के स्वजन को इसी माह लाभ प्रदान किया गया है।