सेवानिवृत्त संग्रह चपरासी को देना होगा ब्याज समेत पेंशन
जागरण संवाददाता उन्नाव लंबे समय से संग्रह विभाग के सीजनल कर्मचारी पेंशन की लड़ाई लड़ रह
जागरण संवाददाता, उन्नाव: लंबे समय से संग्रह विभाग के सीजनल कर्मचारी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मामले में न्यायालय ने ब्याज समेत सेवानिवृत्त चपरासी को पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायालय से आदेश होने के बाद पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे संग्रह अमीनों और संग्रह अनुसेवकों में भुगतान की आस जागी है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण ने उन्नाव के एक और सेवानिवृत्त संग्रह चपरासी को पेंशन न दिए जाने के मामले में एक अक्टूबर को अपना निर्णय सुनाया। इसमें उसे पेंशन राशि और विलंब की अवधि में आठ प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करने का आदेश जारी किये हैं। जस्टिस फॉर संग्रह अमीन एंड संग्रह अनुसेवक संघ के संयोजक केके मिश्रा ने बताया कि इस निर्णय में प्रदेश सरकर, जिला अधिकारी उन्नाव एवं एसडीएम सफीपुर को यह आदेश भी दिये गए हैं कि तीन माह के भीतर यह सभी भुगतान कर दिये जाए। उन्होंने बताया कि छत्रपाल संग्रह चपरासी को 30 अप्रैल 2016 को सेवा निवृत्त किया गया था।