बिना लाइसेंस घर में मिली शराब तो होगी जेल
जागरण संवाददाता उन्नाव जिले में वैसे तो शराब के शौकीनों की कमी नहीं है। वे रोजाना कर
जागरण संवाददाता, उन्नाव: जिले में वैसे तो शराब के शौकीनों की कमी नहीं है। वे रोजाना करीब एक से डेढ़ करोड़ की देसी-विदेशी शराब व बीयर पी जाते हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो घर में शराब पीने के शौकीन हैं। कुछ बड़े लोगों ने तो अपने घरों में अवैध मिनी बार तक बना रखे हैं। ऐसा करना पहले नियम विरुद्ध था लेकिन, अब ऐसा नहीं है। घर में शराब पीने के शौकीन लाइसेंस लेकर एक तय सीमा तक घर में शराब रख सकते हैं। लेकिन, विशेष बात यह है कि यह आदेश आने के सात माह बाद भी जिले में किसी ने इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। इससे अब विभागीय अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में है।
बता दें कि आबकारी विभाग के उच्चाधिकारियों ने जनवरी-2021 में शासन को व्यक्तिगत लाइसेंस को लेकर एक प्रस्ताव भेजा था। जिस पर शासन ने बीती पांच मार्च-2021 को इसे लेकर अधिसूचना जारी की थी। साथ ही बिना लाइसेंस के घर पर शराब रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को आबकारी अधिनियम के तहत तीन साल की सजा और बरामद होने वाली शराब की कीमत का 10 गुना जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद अब विभागीय अधिकारी ऐसे लोगों के आवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो घर में शराब का स्टाक करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर लोग आवेदन नहीं करते हैं और घर पर स्टाक रखते हैं तो जांच कराकर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई तेज की जाएगी।
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विभाग से घर में शराब का स्टाक करने के मामले में अधिसूचना जारी कर लाइसेंस लेना जरूरी किया है। इसके लिए अब तक कोई आवेदन नहीं आया है। बिना लाइसेंस के किसी के घर पर शराब मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। जल्द ही धरपकड़ जारी होगी।
-करुणेंद्र सिंह, जिला आबकारी अधिकारी।