एक्सप्रेस-वे पर नियम तोड़ा तो एनआइसी में होगा चालान

जागरण संवाददाता उन्नाव बेरोकटोक सौ किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सफर की सुविधा देने व

By JagranEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 12:34 AM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 12:34 AM (IST)
एक्सप्रेस-वे पर नियम तोड़ा तो एनआइसी में होगा चालान
एक्सप्रेस-वे पर नियम तोड़ा तो एनआइसी में होगा चालान

जागरण संवाददाता, उन्नाव : बेरोकटोक सौ किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सफर की सुविधा देने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर यातायात नियम भी धीरे धीरे काफी सख्त होते जा रहे हैं। अब एक्सप्रेस वे ओवर स्पीड हुए या रांग साइड पार्किंग की या फिर ओवरलोडिग पर तुरंत पकड़े जाओगे। टोल पर लगी वेटिग मशीन और हाईटेक कैमरे हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। कहीं पर भी नियम टूटे तो तत्काल उसकी सूचना गाड़ी मालिक के संबंधित जिले की एनआइसी को पहुंच जाएगी। सूचना पहुंचते ही लंबा चौड़ा जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा।

वैसे तो एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण करने के लिए काफी पहले से इंटरसेप्टर नामक यंत्र लगाये गये हैं। जिनके माध्यम से वाहन की गति स्वत: माप ली जाती है। यदि वाहन की गति निर्धारित गति सीमा से अधिक है तो उसी जगह पर लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों में दर्ज गाड़ी के नंबर के आधार पर नियम तोड़ने की सूचना सीधे वाहन स्वामी के दर्ज पते के आधार पर संबंधित जिले की एनआइसी में पहुंच जाती है। जहां सूचना पहुंचने के कुछ समय बाद ही चालान होने का मैसेज सीधे वाहन स्वामी के मोबाइल फोन नंबर पर पहुंच जायेगा है। वाहन नंबरों के आधार पर यह कैमरे स्वत: वाहन स्वामी के जिले और मोबाइल नंबर का पता लगा लेते हैं।

सौ से अधिक हुई रफ्तार तो जुर्माना तय

लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा तय की गई है। यदि वाहन चालक इससे अधिक रफ्तार से वाहन चलाता है तो उसपर जुर्माने की कार्रवाई होगी। इसकी निगरानी के लिए 310 किमी लंबे एक्सप्रेस-वे पर छह स्थानों पर इंटरसेप्टर नामक यंत्र और कैमरे लगाये गये हैं। इन यंत्रों के सामने से निकलते समय यदि गति सीमा निर्धारित से अधिक रिकार्ड होती हैं तो वाहन का चालान स्वत हो जायेगा।

दो हजार का लगेगा चूना

एक्सप्रेस वे पर यातायात नियम तोड़ने पर भले ही कोई रोकने वाला न हो लेकिन जीपीएस के माध्यम से यूपीडा ने कार्रवाई का लंबा चौड़ा ताना बाना बुन रखा है। एक्सप्रेस वे पर वाहन की गति सीमा अधिक हुई या फिर गलत जगह पार्किंग की गई तो न्यूनतम दो हजार रुपये के जुर्माने का प्रवधान रखा गया है। इतना ही नहीं ओवर लोडिग पर क्षमता से कितना अधिक भार है उसके अनुसार जुर्माना तय होगा।

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हां, यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब तक लगभग तीन सौ ऐसे चालान कटकर जुर्माना भी भरा जा चुका है।

रवींद्र गाडबोले, सुरक्षा एवं सरंक्षा निदेशक आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे

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