दो भाइयों को दस-दस साल की कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना

प्राणघातक हमले के आरोप में मिली सजा 30 हजार चोटिल को देने का आदेश

By JagranEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 11:18 PM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 11:18 PM (IST)
दो भाइयों को दस-दस साल की कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना
दो भाइयों को दस-दस साल की कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना

सुलतानपुर: पड़ोसी को गोली मारकर जानलेवा हमला करने के आरोपित दो भाइयों को एडीजे नवनीत कुमार गिरि ने गुरुवार को दस-दस साल कैद व 30-30 हजार रुपये की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि चोटहिल को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पवन कुमार दुबे ने बताया कि घटना गोसाईगंज के पुरुषोत्तमपुर गांव में 19 अगस्त 2012 को हुई थी। प्रमोद मिश्र ने मुकदमा लिखाया था कि वह भतीजे संदीप के साथ शाम आठ बजे मेहरान गांव से वापस आ रहा था तभी आरोपित प्रमोद के ललकारने पर उसके भाई विनोद ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली संदीप के पेट में लगी। उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजकर था व आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमा चला तो अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। विनोद घटना के बाद से जेल में निरुद्ध है जबकि प्रमोद जमानत पर है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व मेडिकल रिपोर्ट व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को जज ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। गुरुवार को सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना न अदा करने पर छह महीने अतिरिक्त साधारण कैद में रहने का आदेश दिया है।

आवासीय हास्टल में किया हंगामा

सुलतानपुर: दूबेपुर ब्लाक परिसर स्थित जिला प्रशिक्षण केंद्र के आवासीय हास्टल में कुछ लोगों द्वारा शराब के नशे में हंगामा किया गया। मामले की जानकारी डायल 112 को दी गई। वर्तमान में यहां स्थानीय जनपद व अमेठी की करीब सौ महिलाओं को गैर जिले से आए विशेषज्ञों द्वारा आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विभाग की तरफ से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रशिक्षण ले रही महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर केवल एक पीआरडी जवान को तैनात किया गया है। कोतवाल संदीप राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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