सजा याफ्ता कैदियों को करना होगा रिहाई का इंतजार

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जेल में निरुद्ध बंदियों को

By JagranEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 11:07 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 11:07 PM (IST)
सजा याफ्ता कैदियों को करना होगा रिहाई का इंतजार
सजा याफ्ता कैदियों को करना होगा रिहाई का इंतजार

सुलतानपुर : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जेल में निरुद्ध बंदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा रहा है। इसके लिए जिला स्तरीय न्यायिक समिति बनी है, लेकिन सजायाफ्ता बंदियों के पेरोल का निर्णय शासन स्तर से होने में देरी हो रही है। इसलिए उन्हें अभी रिहाई के लिए इंतजार करना होगा।

राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय को प्रस्ताव दिया था कि लाकडाउन के चलते अदालतों में कामकाज बंद है, जिससे जेल में बंदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सात साल से कम सजा वाले अपराध में निरुद्ध बंदियों को साठ दिन की अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए। हाईकोर्ट से अनुमति मिलते ही जिला न्यायालयों में समिति गठित कर रिहाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया। साथ ही वर्चुअल कोर्ट में आनलाइन सुनवाई करके भी बंदियों को अंतरिम जमानत दी जा रही है, लेकिन दोष सिद्ध बंदियों के पेरोल पर छोड़ने का निर्णय कारागार निदेशक व शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा लिया जाना है। अभी तक प्रदेश स्तर पर बैठक न होने से सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई नहीं शुरू हुई। जेलर अपूर्वव्रत पाठक ने बताया कि सजा पाए 36 बंदियों को पेरोल पर रिहा करने की सिफारिश महानिदेशक कारागार को भेजी गई है। इसमें पांच बंदी ऐसे हैं जो पिछले साल कोरोना काल में भी पेरोल पर छूटे थे और इस बार उन्हें 90 दिन के लिए छोड़े जाने का प्रस्ताव है। छह मई से जिला कारागार के विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत देने का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले दिन चार बंदी, 11 मई को 53 व 12 मई को दो बंदी साठ दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए। इसी तरह वर्चुअल कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई शुरू हुई तो चार मई को पांच, पांच मई को नौ, छह मई को दो, दस मई को दो, 11 मई को 13 व 12 मई को 14 बंदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशि कुमार ने बताया कि नालसा-सालसा (राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) की सिफारिश के अनुसार सात साल से कम सजा वाले अपराध में बंद लोगों को अंतरिम जमानत मिलने पर साठ दिन बाद संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जा रहा है।

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