विवाहिता के हत्यारोपितों को नौ साल कैद, पौने चार लाख जुर्माना

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दानबहादुर वर्मा ने बताया कि अमेठी जिले के पूरे भरेथा निवासी रामबहादुर पांडेय की बहन गुड्डा देवी का विवाह इसी क्षेत्र के पूरे दयाल मिश्र का पुरवा निवासी राजीव कुमार तिवारी के साथ हुई थी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 12:21 AM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 12:21 AM (IST)
विवाहिता के हत्यारोपितों को नौ साल कैद, पौने चार लाख जुर्माना
विवाहिता के हत्यारोपितों को नौ साल कैद, पौने चार लाख जुर्माना

सुलतानपुर : विवाहिता को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपित पति, जेठ-जेठानी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज कल्पराज सिंह ने घटना का दोषी ठहराते हुए नौ-नौ साल की सजा व प्रत्येक पर सवा लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर चौदह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दानबहादुर वर्मा ने बताया कि अमेठी जिले के पूरे भरेथा निवासी रामबहादुर पांडेय की बहन गुड्डा देवी का विवाह इसी क्षेत्र के पूरे दयाल मिश्र का पुरवा निवासी राजीव कुमार तिवारी के साथ हुई थी। आरोप है कि राजीव कोई काम नहीं करता था। गांव में घूमता-फिरता था। इसका उसकी बहन विरोध करती थी। इसी से चिढ़कर विवाहिता को मारता-पीटता था, जिसमें उनके भाई बबलू व उसकी पत्नी सुशीला सहयोग किया करती थी। प्रताड़ना व मारपीट से तंग आकर गुड्डा ने 29 नवंबर 2002 को आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल व आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से पांच गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। बचाव पक्ष ने भी दो गवाह सफाई के लिए पेश किए। तीनों आरोपितों को बुधवार के दिन विवाहिता को प्रताड़ित कर मौत के लिए प्रेरित करने का दोषी करार दिया गया था। मौत के लिए प्रेरित करने पर नौ साल की कैद व एक लाख जुर्माना तथा प्रताड़ना के लिए दो वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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सामूहिक दुष्कर्म में दो आरोपितों को 20 साल कैद, एक लाख जुर्माना

सुलतानपुर : अमेठी जिले के पीपरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में छह साल पूर्व किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपितों को पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपित पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सरकारी वकील सीएल द्विवेदी व विवेक सिंह के मुताबिक पीपरपुर थाने के एक गांव में 17 सितंबर 2015 को शौच के लिए गई नाबालिग किशोरी से अभियुक्त अरुण कुमार और राम सजीवन ने सामूहिक दुष्कर्म किया। भेंवई गांव के निवासी दोनों अभियुक्तों को घटना के बाद जेल भेजा गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए। इनके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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