हाईकोर्ट ने दिया आदेश तो मौनी मंदिर पहुंचे अधिकारी

जनहित याचिका पर डीएम को दिया निर्माण रोकने के आदेश।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Jun 2021 12:09 AM (IST) Updated:Fri, 18 Jun 2021 12:09 AM (IST)
हाईकोर्ट ने दिया आदेश तो मौनी मंदिर पहुंचे अधिकारी
हाईकोर्ट ने दिया आदेश तो मौनी मंदिर पहुंचे अधिकारी

सुलतानपुर : शहर के मौनी मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण पर जिलाधिकारी तत्काल रोक लगाएं। मातहत अधिकारियों से आदेश का पालन कराएं तथा नजूल भूमि पर प्रशासन कब्जा करे। यह आदेश उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर दिया है। आदेश की जानकारी होते ही उप जिलाधिकारी सदर अमले के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण रोकने की कवायद शुरू कर दी गई।

रवींद्र सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि छावनी शहर के गाटा संख्या 421 जो नजूल भूमि है, उस पर तुलसी सत्संग भवन बना था, जहां साधना व धार्मिक अनुष्ठान होते थे। हनुमानजी की प्रतिमा रखी है और मौनी बाबा मंदिर के रूप में 100 साल से प्रसिद्ध है। आरोप है कि यहां पर शनि पांडेय व ओमप्रकाश पांडेय कब्जा कराना चाहते हैं और नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि इस बाबत जिले के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने पांच मार्च को एसडीएम सदर को निर्देशित किया था कि जिलाधिकारी के 24 फरवरी के आदेश का पालन कराएं। लेकिन, उप जिलाधिकारी सदर रामजी लाल ने कब्जा कर रहे लोगों के साथ मिलकर आदेश का पालन नहीं कराया।

अधिवक्ता वीरेंद्र मिश्रा द्वारा अवगत कराए जाने के बाद न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी व दिनेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि वह यह भी देखें बिना विनियमित क्षेत्र से मानचित्र स्वीकृत हुए कैसे निर्माण किया जा रहा है और किन परिस्थितियों में मातहत अफसर ने आदेश के बावजूद निर्माण पर रोक नहीं लगाई।

गुरुवार को उप जिलाधिकारी सदर रामजी लाल व सीओ सिटी राघवेंद्र द्विवेदी ने मौका-मुआयना किया। उप जिलाधिकारी ने कहा कि उन्होंने निर्माण रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को कई बार लिखा, मगर उस पर पालन नहीं हुआ।

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