निषेधाज्ञा मामले में डीएम 20 को देंगे गवाही

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By JagranEdited By: Publish:Thu, 12 Dec 2019 10:30 PM (IST) Updated:Fri, 13 Dec 2019 06:05 AM (IST)
निषेधाज्ञा मामले में डीएम 20 को देंगे गवाही
निषेधाज्ञा मामले में डीएम 20 को देंगे गवाही

सुलतानपुर : वर्ष 2007 में चुनाव के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर पूर्व विधायक इसौली तथा उनके भाई के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार द्वारा न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया गया था। जिसकी गवाही न्यायालय एमपी-एमएलए पीके जैन की अदालत में शुरू हो गई है। तत्कालीन डीएम को बीस दिसंबर को गवाही के लिए न्यायालय ने पत्र जारी किया है।

दो अप्रैल 2007 को आम चुनाव में नामांकन के दौरान चंद्रभद्र सिंह सोनू व यशभद्र सिंह मोनू द्वारा केएनआइ के पास हजारों की संख्या में व्यक्तियों को लेकर नामांकन करने जाने को डीएम के आदेश का उल्लंघन माना गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने मुख्य दंडाधिकारी के न्यायालय में एक परिवाद दर्ज कराया था। जो वर्तमान में न्यायालय एमपी एमएलए के कोर्ट में विचाराधीन है। मामला काफी पुराना होने के कारण सरकार की तरफ से नियुक्त सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी डॉ.राघवेंद्र विक्रम सिंह ने वादी मुकदमा, तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार को न्यायालय में गवाही हेतु प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को संज्ञान लेते हुए नियुक्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन को वरिष्ठ आइएएस संजय कुमार तो 20 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पत्र लिखा है। वहीं एक अन्य मामले में राज्य बनाम चंद्रभद्र सिंह मुकदमा संख्या 581/6 में इनके सहयोगी हरेंद्र सिंह के विरुद्ध न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर थानाध्यक्ष कूरेभार को आदेश दिया है कि बीस दिसंबर को न्यायालय में इन्हें उपस्थित कराएं।

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