एमपीएमएलए कोर्ट में हाजिर हुए सीएम केजरीवाल, मिली जमानत

2014 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे कवि डा. कुमार विश्वास के खिलाफ पुलिस ने पांच मुकदमे दर्ज किए थे। गौरीगंज व मुसाफिरखाना में दर्ज मुकदमों में सीएम केजरीवाल भी आरोपित है जिसकी सुनवाई चल रही है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 01:43 AM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 01:43 AM (IST)
एमपीएमएलए कोर्ट में हाजिर हुए सीएम केजरीवाल, मिली जमानत
एमपीएमएलए कोर्ट में हाजिर हुए सीएम केजरीवाल, मिली जमानत

सुलतानपुर : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल सुप्रीमकोर्ट से स्थगन के बाद भी सोमवार को स्वेच्छा से सांसद-विधायक की विशेष अदालत में हाजिर हुए। जज पीके जयंत ने दोनों मुकदमों में जमानत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस के अभियोजन पर विरोध करने वाली अर्जी खारिज करते हुए आरोप तय कर दिए। इस दौरान कोर्ट में पैरवी के लिए पांच वकीलों के साथ सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। करीब डेढ़ घंटे की न्यायिक प्रक्रिया चलती रही। उनके आगमन पर सिविल कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।

2014 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे कवि डा. कुमार विश्वास के खिलाफ पुलिस ने पांच मुकदमे दर्ज किए थे। गौरीगंज व मुसाफिरखाना में दर्ज मुकदमों में सीएम केजरीवाल भी आरोपित है, जिसकी सुनवाई चल रही है। इन मुकदमों में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को स्थगन आदेश दे रखा है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से मुकदमे की कार्यवाही बाधित होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। जिसपर विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने शासन को पत्र भी लिखा था। सीएम के आने से पहले दीवानी परिसर को पुलिस, पीएसी के जवानों ने घेर लिया। चप्पे-चप्पे व प्रवेश करने वालों की तलाशी हुई। करीब पौने बारह बजे अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह मदन के साथ केजरीवाल जज के समक्ष पहुंचे। उनकी हाजिरी दर्ज कर जमानत पर सुनवाई की गई। अदालत ने गौरीगंज के मुकदमे में 20 हजार और मुसाफिरखाना के केस में 30 हजार की प्रतिभू व मुचलका पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। इन मुकदमों में आरोप के विरूद्ध अभियोजक पांडेय व हाईकोर्ट के वकील इरशाद, ऋषि व संदीप ठाकुर ने बहस की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोप से मुक्ति की अर्जी खारिज कर दी गई। अन्य जो तीन आरोपित मौजूद रहे, उनके विरुद्ध आरोप तय कर दिए गए। वहीं कोर्ट न आ पाने के कारण कुमार विश्वास सहित तीन की पत्रावली अलग कर उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। एडवोकेट रमेश शर्मा ने जमानतदार प्रस्तुत किए तो उनका सत्यापन करने के बाद रिहा करने का आदेश देकर कार्यवाही समाप्त की गई।

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