एक्सप्रेस-वे की कार्यदायी संस्था पर 6.41 लाख का जुर्माना

यह आदेश किसानों की भूमि को अवैध तरीके से खोदे जाने और उसकी मिट्टी का उपयोग एक्सप्रेस-वे के निर्माण में करने के खिलाफ हुआ है। इसे प्रशासन ने अवैध खनन माना है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 12:08 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 12:08 AM (IST)
एक्सप्रेस-वे की कार्यदायी संस्था पर 6.41 लाख का जुर्माना
एक्सप्रेस-वे की कार्यदायी संस्था पर 6.41 लाख का जुर्माना

सुलतानपुर : पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की कार्यदायी संस्था जीआर इनफरा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ छह लाख 41 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन हर्षदेव पांडेय ने कार्यदायी संस्था के सुपरवाइजर को सात दिन के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न होने पर जुर्माने की वसूली राजस्व विभाग के बकाए की तरह किए जाने की चेतावनी उन्होंने दी है।

अवैध तरीके से किसानों के खेत से खोदी गई मिंट्टी

यह आदेश किसानों की भूमि को अवैध तरीके से खोदे जाने और उसकी मिट्टी का उपयोग एक्सप्रेस-वे के निर्माण में करने के खिलाफ हुआ है। इसे प्रशासन ने अवैध खनन माना है। साथ ही यह भी कहा है कि बिना किसानों की सहमति से उनकी भूमि से मिट्टी खोदना कानूनी दृष्टि से गलत है। संस्था ने 3.2050 हेक्टेयर में अवैध खनन किया है। यह आदेश 26 अक्टूबर को जारी किया गया है। मामला जयसिंहपुर तहसील के हयातनगर ग्राम सभा का है। इस अवैध खनन के खिलाफ गांव के प्रधान रमेश चंद्र शर्मा ने आवाज उठाई थी और जिन काश्तकारों की भूमि से जबरन मिट्टी अवैध तरीके से खोदी गई, उसके एवज में शासकीय नियमों के तहत धनराशि का भुगतान किए जाने की मांग की थी। तब कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार लोगों ने उनकी मांग को शपथ पत्र देकर असत्य करार दे दिया। साथ ही प्रधान व उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। इसमें उनको जेल भी जाना पड़ा था। पूरे प्रकरण की जब जांच हुई तो काश्तकारों की भूमि से मिट्टी निकाले जाने की बात सामने आई।

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