मतदान कर्मियों व अधिकारियों का अनिवार्य रूप से होगा वैक्सीनेशन

-सामान्य निर्वाचन - जिलाधिकारी की तरफ से जारी किया गया निर्देश चुनाव की तैयारी शुरू - 26 सितंबर तक वैक्सीनेशन कराकर निर्वाचन कार्यालय को देनी होगी सूचना

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 06:58 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 06:58 PM (IST)
मतदान कर्मियों व अधिकारियों का अनिवार्य रूप से होगा वैक्सीनेशन
मतदान कर्मियों व अधिकारियों का अनिवार्य रूप से होगा वैक्सीनेशन

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : विधान सभा सामान्य निर्वाचन के लिए सभी मतदान कार्मिकों एवं मतदान कार्य से जुड़े अधिकारियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जिलाधिकारी की तरफ से इसको लेकर निर्देशित कर दिया गया है। 25 सितंबर तक सभी लोगों का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करने को लेकर निर्देशित किया गया है। इसके बाद वैक्सीनेशन की सूचना 26 सितंबर को जिला निर्वाचन कार्यालय में देना होगा।

जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। स्थानीय प्राधिकारी और निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल भी सात मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। आगामी समय में प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों का भी निर्वाचन का कार्य संपन्न होना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदान कार्मिकों तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों की सेवाएं लिए जाने से पूर्व निर्देश दिए गये हैं कि उनके डबल डोज वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। कहा कि सभी विभाग व कार्यालय में कार्यरत कुल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सापेक्ष अब तक वैक्सीनेशन पूर्ण होने के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय कि उन्होंने दोनों डोज के वैक्सीनेशन करा लिया है। विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया जाए कि कितने अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रथम डोज का वैक्सीनेशन नहीं कराया गया है।

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