यूपीपीटीसीएल ने खदान को दिया नोटिस

जागरण संवाददाता ओबरा (सोनभद्र) बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र के रास पहाड़ी स्थित एक खदान के

By JagranEdited By: Publish:Sun, 29 Nov 2020 06:09 PM (IST) Updated:Sun, 29 Nov 2020 10:13 PM (IST)
यूपीपीटीसीएल ने खदान को दिया नोटिस
यूपीपीटीसीएल ने खदान को दिया नोटिस

जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र) : बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र के रास पहाड़ी स्थित एक खदान के खिलाफ उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन ने नोटिस किया है। कारपोरेशन ने उक्त खदान के पास से गुजरी पारेषण लाइन को विस्फोट से होने वाले खतरे को देखते हुए नोटिस जारी किया है। विभाग के उपखंड अधिकारी अरविद कुमार ने गायत्री स्टोन को जारी नोटिस में कहा है कि 132 केवी ओबरा-राब‌र्ट्सगंज डबल सर्किट के टावर संख्या 25 से टावर संख्या 26 के मध्य उसके कारीडोर में निर्माण, खोदाई व ब्लास्टिग कराई गई है, जो कि भारतीय विद्युत अधिनियम नियमावली 1956 व 2003 के प्रावधान के तहत वर्जित है। यह जान माल की सुरक्षा की दृष्टिकोण से असुरक्षित है। लाइन के मध्य से दोनों तरफ 27 मीटर कोई निर्माण, खोदाई व ब्लास्टिग कराना अथवा पेड़ लगाना अवैध है। उपखंड अधिकारी ने तत्काल अवैध कार्य बंद करने का निर्देश दिया है। 18 नवंबर को हुई थी घटना

18 नवंबर को इसी खदान में टीपर लोडिग के दौरान एक मुंशी की मौत हो गई थी। अब पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन के नोटिस जारी करने के बाद खनन क्षेत्र में हलचल मच गई है। दरअसल बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र की दर्जनों खदानों के पास पारेषण लाइन गुजरी हुई है। पूर्व में भी ब्लास्टिग के कारण पारेषण लाइन के तार क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। लाइनों पर विस्फोट के दौरान उछलने वाले पत्थरों से जर्क पड़ने के कारण लाइन ट्रिप कर जाती है। इससे विद्युत उत्पादन को झटका लगने के साथ विद्युत संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि तमाम विसंगतियों के बावजूद पारेषण लाइन की सुरक्षा को लेकर ट्रांसमीशन कारपोरेशन अपेक्षित तौर पर गंभीर नहीं रहा है।

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