सुबह सात से शाम सात बजे तक संचालित होंगी दुकानें

जागरण संवाददाता सोनभद्र प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लिया

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 01:19 AM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 01:19 AM (IST)
सुबह सात से शाम सात बजे तक संचालित होंगी दुकानें
सुबह सात से शाम सात बजे तक संचालित होंगी दुकानें

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लिया है। इस क्रम में मंगलवार को कई कठोर निर्णय लिए गए।

जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने बताया है कि जनपद में अग्रिम आदेशों तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट क‌र्फ्यू रहेगा। आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। केवल आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों व त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिक पर नाइट क‌र्फ्यू का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

स्थानीय मंडी में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाएगा। फुटकर दुकानों को सुबह सात से शाम सात बजे तक संचालित किया जाएगा। सभी प्रमुख मंडियों में सुबह चार से से आठ बजे के बीच में ट्रकों की आवाजाही होगी। नाइट क‌र्फ्यू के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने जाने वाले व्यक्ति अपना टिकट दिखाकर आ-जा सकेगें।

हर प्रकार के मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के पांच व पांच से अधिक व्यक्ति एकसाथ एकत्र नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा, न ही चक्का जाम करेगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकल सकती हैं। सरकारी, निजी चिकित्सालयों, कार्यालयों, न्यायालयों, मंदिर, मस्जिद एवं चर्च आदि में बिना मास्क लगाये प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर एक दूसरे से सामाजिक दूरी (छह फिट से अधिक की दूरी) बनाये रखेगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। कोविड-19 के ²ष्टिगत कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के अपने घर से बाहर नही निकलेगा। स्थापित होंगे कोविड हेल्प डेस्क

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कांट्रैक्ट ट्रेसिग को तीव्र गति से किया जाए। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाय। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ न होने दी जाए और इसके लिए पुलिस की ओर से आवश्यक कदम उठाये जायं। जब भी कोई बंदी जेल से बाहर जाय तो कारागार प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन हो तथा जब बंदी वापस आए तो उसकी कोविड जांच करायी जाये। 50 प्रतिशत हो उपस्थिति

जिला मजिस्ट्रेट ने कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के एकत्रित होने पर नियम लागू होंगे। किसी भी बंद हाल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत तक भरा जाए। जनपद में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय 30 अप्रैल तक पूर्णतया बन्द रहेंगे। धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु न हों। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

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