बिना पंजीकरण के व्यवसाय करने वाले 155 को भेजी नोटिस
जागरण संवाददाता सोनभद्र राबर्ट्सगंज नगर पालिका क्षेत्र में बिना पंजीकरण कराए ही व्यवसाय करने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। नपा की तरफ से कराए गए सर्वे में पता चला है कि 155 लोग ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस भेजकर पंजीकरण कराए जाने का निर्देश दिया गया है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : राबर्ट्सगंज नगर पालिका क्षेत्र में बिना पंजीकरण कराए ही व्यवसाय करने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। नपा की तरफ से कराए गए सर्वे में पता चला है कि 155 लोग ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस भेजकर पंजीकरण कराए जाने का निर्देश दिया गया है। अगर उनकी तरफ से पंजीकरण नहीं कराया गया तो सख्ती अपनाते हुए जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसको लेकर सभी के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। नगर में बिना पंजीकरण के ही होटल, मांस की दुकान, निजी क्लीनिक, एक्सरे, फाइनेंस कंपनी, देशी व विदेशी शराब, आइस फैक्ट्री समेत अन्य कारोबार संचालित किया जा रहा है। जबकि नियम यह है कि अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो इसके लिए नगर निकाय में पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। नगर पालिका ने इन लोगों को भेजी नोटिस
नगर पालिका राबर्ट्सगंज की तरफ से 14 निजी हास्पिटल, 50 निजी क्लीनिक, 10 डेंटल क्लीनिक, पांच एक्सरे क्लीनिक, 12 पैथोलाजी सेंटर, 15 होटल, 22 फाइनेंस कंपनी, तीन बियर वार, पांच आइस फैक्ट्री, पांच देशी शराब की दुकान, छह अंग्रेजी शराब की दुकान, 20 मांस विक्रेताओं को नोटिस भेजी गई है। इन लोगों को जल्द ही नपा की तरफ से निर्धारित शुल्क देकर पंजीकरण कराने के लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जुर्माना वसूल किया जाएगा। पंजीकरण कराने के लिए यह शुल्क निर्धारित
नपा की तरफ से होटल, गेस्ट हाउस, बारात घर के लिए एक हजार रुपये, निजी हास्पिटल के लिए पांच हजार रुपये, पैथोलाजी सेंटर के लिए एक हजार रुपये, एक्सरे क्लीनिक के लिए दो हजार रुपये, डेंटल क्लीनिक के लिए चार हजार रुपये, निजी क्लीनिक के लिए तीन हजार रुपये, फाइनेंस कंपनी के लिए छह हजार रुपये, इंश्योरेंश कंपनी के लिए 12 हजार रुपये, बार वीयर के लिए छह हजार रुपये, आइस फैक्ट्री के लिए सौ रुपये, देशी शराब के लिए छह हजार रुपये, विदेशी शराब के लिए 12 हजार रुपये, मांस की दुकान के लिए तीन से छह सौ रुपये प्रति वर्ष निर्धारित शुल्क निर्धारित किया गया है। फीस जमा करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बोले अधिकारी..
सर्वे कराने पर पता चला है कि नगर में 155 लोग ऐसे हैं जो बिना पंजीकरण कराए ही व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नोटिस भेजी गई है। कुछ और लोगों को भी नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। पंजीकरण कराए बिना व्यवसाय करना गैर कानूनी है।
- प्रदीप गिरि, ईओ, नगर पालिका राबर्ट्सगंज।