अधिसूचना जारी होने से पूर्व मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं नाम

अगर आप का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर मतदान करने का हक पा सकते हैं। मतदाता बनने के बाद आप जिला पंचायत सदस्य प्रधान बीडीसी सदस्य और पंचायत सदस्य चुन सकते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 04:34 PM (IST) Updated:Fri, 05 Mar 2021 04:34 PM (IST)
अधिसूचना जारी होने से पूर्व मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं नाम
अधिसूचना जारी होने से पूर्व मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं नाम

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : अगर आप का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर मतदान करने का हक पा सकते हैं। मतदाता बनने के बाद आप जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी सदस्य और पंचायत सदस्य चुन सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पहले मतदाता थे, लेकिन किन्ही कारणों से उनका नाम सूची से हट गया है तो वह भी सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप पटेल ने बताया कि आवेदन उस दिन तक लिया जाएगा जिस दिन तक जिला निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना जारी न कर दें। अधिसूचना जारी होते ही सूची में नाम बढ़ाने का कार्य बंद हो जाएगा। ब्लाक या तहसील मुख्यालय पर आवेदन किया जा सकता है।

629 ग्राम पंचायतों वाले जिले में जिला पंचायत सदस्य के 31 पद हैं तो बीडीसी के 781 पद हैं। फिलहाल 1268609 मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज हैं। सबसे ज्यादा मतदाता राब‌र्ट्सगंज ब्लाक में हैं तो सबसे कम नगवां ब्लाक में। बभनी में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। बताया कि मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए ब्लाक और तहसील मुख्यालय में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन वही कर सकेंगे जिनकी उम्र एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष होगी। इनका रखना होगा ख्याल

- उम्र संबंधी प्रमाण पत्र

- एक जनवरी 2021 को उम्र 18 वर्ष हो

- निवास संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए

- नाम बढ़ाने के लिए फार्म दो

- नाम संशोधित करने के लिए फार्म तीन

- नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म चार

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