हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता सोनभद्र अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों बृजलाल चौहान विनोद व शक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 10:48 PM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 10:48 PM (IST)
हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा
हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों बृजलाल चौहान, विनोद व शक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। चार वर्ष पूर्व 65 वर्षीय चंद्रबली चौहान की चाकू से काटकर हुई नृशंस हत्या के मामले में तीनों को सजा सुनाई गई है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के भरकवाह गांव निवासी राजेश कुमार चौहान पुत्र रामरूप चौहान ने 3 जुलाई 2017 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि रात्रि 8:30 बजे उसके 65 वर्षीय बाबा चंद्रबली चौहान शौच के लिए घर के बगल में स्थित खेत में गए थे। तथा उसके पिताजी भी शौच करके आ रहे थे तो घर के पास 5-6 लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह खुद बनारस से दवा लेकर घर आ रहा था, तभी देखा कि गांव के बृजलाल चौहान पुत्र चंद्रबली चौहान, विनोद, शक्ति व प्रद्युम्न पुत्रगण बृजलाल चौहान, लीलावती पत्नी बृजलाल चौहान, सतेंद्र पटेल पुत्र दूधनाथ पटेल व टिकू धोबी उसके बाबा चंद्रबली चौहान को चाकू से काट रहे थे। जब शोरगुल किया तो सभी लोग मौके से भाग गए। उधर बाबा की मौत हो गई थी। इस तहरीर पर पुलिस ने सात लोगों के विरुद्ध हत्या की एफआइआर दर्ज किया एवं मामले की विवेचना की गई। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने बृजलाल, विनोद, शक्ति एवं प्रद्युम्न के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों बृजलाल, विनोद व शक्ति को उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। आ‌र्म्स एक्ट में दोषी शक्ति को एक वर्ष की कैद व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं नाबालिग आरोपी प्रद्युम्न के मामले की सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय में पत्रावली भेज दी गई है।

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