दहेज हत्या में पति को उम्रकैद

शादी के दौरान दहेज में बाइक व पचास हजार रुपये नकद न मिलने से नाराज एक पति ने अपनी जी जीवनसाथी को मौत के घाट उतार दिया था। इसमें परिवार के ही जेठ और जेठानी ने भी साथ दिया। ऐसे में न्यायालय ने तीनों को दोषी करार देते हुए बुधवार को सजा सुनाया। पति को आजीवन कारावास और जेठ-जेठानी को सात-सात साल की सजा सुनायी है। साथ ही तीनों पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Nov 2018 07:58 PM (IST) Updated:Wed, 14 Nov 2018 09:11 PM (IST)
दहेज हत्या में पति को उम्रकैद
दहेज हत्या में पति को उम्रकैद

जासं, सोनभद्र : शादी के समय दहेज में बाइक व पचास हजार रुपये नकद न मिलने से नाराज एक पति ने अपनी जीवनसाथी को मौत के घाट उतार दिया था। इसमें परिवार के जेठ और जेठानी ने भी साथ दिया। ऐसे में न्यायालय ने तीनों को दोषी करार देते हुए बुधवार को सजा सुनाई। इसमें पति को आजीवन कारावास और जेठ-जेठानी को सात-सात साल की सजा सुनायी। साथ ही तीनों पर 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता रामजियावन ¨सह यादव के मुताबिक करमा के उचका गांव निवासी रामचंद्र पांडेय ने अपनी पुत्री शशि का विवाह वर्ष 2010 में घोरावल कोतवाली क्षेत्र के परसौना गांव निवासी रामकृपाल के पुत्र रमाशंकर से किया था।

शशि जब ससुराल गई तो पति व परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा दहेज में पचास हजार रुपये व बाइक की मांग की जाने लगी। इतना ही नहीं उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी बीच 20 अप्रैल 2013 को दोपहर करीब तीन बजे शशि को उसके पति व जेठ-जेठानी ने मिलकर जला दिया। गंभीर हालत में उसे घोरावल सीएचसी ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को 21 अप्रैल को दी गई। इस पर पुलिस ने पति रमाशंकर, जेठ उमाशंकर व जेठानी ममता के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई तो जज ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद आरोपितों के खिलाफ यह सजा सुनायी।

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