पांच इंच से अधिक पराली का छोड़ा ठूंठ तो होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता सोनभद्र पराली जलाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ठोस रणनीति तैयार।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 03:52 PM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 03:52 PM (IST)
पांच इंच से अधिक पराली का छोड़ा ठूंठ तो होगी कार्रवाई
पांच इंच से अधिक पराली का छोड़ा ठूंठ तो होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : पराली जलाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ठोस रणनीति तैयार की है। इसी के तहत कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को निर्देश दिया है कि अगर वे फसल की कटाई करते समय पांच इंच से अधिक ठूंठ छोड़े तो कार्रवाई की जाएगी। हार्वेस्टर सील करने के साथ ही एफआइआर कराई जा सकती है।

शनिवार को कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों के साथ हुई बैठक में उप कृषि निदेशक डीके गुप्ता ने कहा कि एनजीटी ने सख्त आदेश दिया है कि पराली नहीं जलाई जानी चाहिए। जलाने वालों के खिलाफ एफआइआर कराने, जुर्माना लगाने तक की कार्रवाई निर्धारित की गई है। इस आदेश का पालन सख्ती से कराने के लिए जिले स्तर पर भी ठोस कार्ययोजना बनी है। कहा कि फसल की कटाई के दौरान अगर कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है कि उसके साथ एसएमएस यानी सुपर मैनेजमेंट सिस्टम लगाना जरूरी है। इससे फसल अवशेष को छोटा करने में मदद मिलती है। किसान खेत में ही उसे जोताई कर देते हैं तो फसलों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। कहा कि कई स्थानों से सूचना मिली कि कुछ संचालक छह से आठ इंच तक छोड़कर फसल काट रहे हैं। यह गलत तरीका है। । बताया कि इसकी निगरानी के लिए जिले के सभी ब्लाकों में टीम गठित की गई है। कृषि विभाग का हर कर्मी इस पर नजर रखा हुआ है। लेखपालों को भी इस पर प्रभावी अंकुश के लिए निर्देश है।

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