गांव में उद्योग लगाकर रोजगार स्थापित करें युवा

अब युवा गांव में ही उद्योग लगाकर रोजगार स्थापित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से यह लाभ मिल सकता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक व युवतियां आवेदन कर लोन प्राप्त कर सकती हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Jun 2021 10:16 PM (IST) Updated:Fri, 18 Jun 2021 10:16 PM (IST)
गांव में उद्योग लगाकर रोजगार स्थापित करें युवा
गांव में उद्योग लगाकर रोजगार स्थापित करें युवा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : अब युवा गांव में ही उद्योग लगाकर रोजगार स्थापित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से यह लाभ मिल सकता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक व युवतियां आवेदन कर लोन प्राप्त कर सकती हैं।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। आइटीआइ, पालिटेक्निक, परंपरागत कारीगरों एवं मिशन अंत्योदय ग्राम के लाभार्थियों व प्रवासी श्रमिकों को वरीयता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर सामान्य जाति के पुरूष को चार फीसद वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। शेष बैंक की ब्याज की धनराशि शासन से प्राप्त होने पर विभाग द्वारा भुगतान की जाएगी। वहीं महिला, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक को बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर शून्य फीसद ब्याज पर बैंकों के माध्यम से अधिकतम ऋण 10 लाख रूपये तक उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है। बैंक से मुद्रा लोन योजना में ऋण लेने वाले अभ्यर्थी भी विभाग की तरफ से संचालित इस योजना में ब्याज की छूट का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मुद्रा लोन में कोई सब्सिडी अनुमन्य नहीं है। यह चाहिए अभिलेख

इच्छुक व्यक्ति अपने शैक्षिक योग्यता प्राविधिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बेरोजगार होने का शपथ-पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। माटी कला उद्योग व टूल किट्स के लिए करें आवेदन

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि उप्र माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत माटी उद्योग से संबंधित कार्य करने वाले कारीगरों को बैंकों से वित्तपोषित कराए जाने का प्राविधान है। योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की उम्र के उद्यमियों को 10 लाख तक का ऋण बैंकों से स्वीकृत होने पर 25 फीसद अनुदान की व्यवस्था है। उद्यमी द्वारा प्रोजेक्ट लागत का पांच फीसद अपना अंशदान लगाना होगा। इसी प्रकार माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित टूल किट्स वितरण योजना अंतर्गत निश्शुल्क विद्युत चालित चाक वितरित किए जाने का प्राविधान है। माटीकला का कार्य करने वाले कारीगर, परंपरागत कारीगर एवं प्रशिक्षण प्राप्त इच्छुक उद्यमी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पिपरी रोड राब‌र्ट्सगंज सोनभद्र से संपर्क कर 20 जून तक टूल किट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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