बेकाबू हुआ कोरोना, सोनांचल में नाइट क‌र्फ्यू

सोनांचल में बेकाबू होते जा रहे वैश्विक महामारी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन को रविवार की शाम नाइट क‌र्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक चलने वाला क‌र्फ्यू 20 अप्रैल की प्रात छह बजे तक चलेगा। इस दौरान आवश्यक जीतों को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 11 Apr 2021 09:34 PM (IST) Updated:Sun, 11 Apr 2021 09:34 PM (IST)
बेकाबू हुआ कोरोना, सोनांचल में नाइट क‌र्फ्यू
बेकाबू हुआ कोरोना, सोनांचल में नाइट क‌र्फ्यू

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : सोनांचल में बेकाबू होते जा रहे वैश्विक महामारी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन को रविवार की शाम नाइट क‌र्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक चलने वाला क‌र्फ्यू 20 अप्रैल की प्रात: छह बजे तक चलेगा। इस दौरान आवश्यक जीतों को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। क‌र्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस को दिया गया है।

जिले में रविवार को कोरोना की आई रिपोर्ट से प्रशासनिक अमले में अफरा-तफरी मच गई थी। 136 लोग की रिपोर्ट कोरोना पाजीटिव आने के साथ ही एक्टिव केस 505 पर पहुंच गया। शासन से निर्धारित मानक के अनुसार जिस जिले में एक दिन में सौ से अधिक संक्रमित मिल रहे है और वहां एक्टिव केस की संख्या पांच सौ से अधिक है, क‌र्फ्यू लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण का यह रिकार्ड रविवार को टूटने के बाद जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने शाम को क‌र्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया। जिले में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 11 अप्रैल से प्रतिदिन रात्रि नौ बजे से प्रात: छह बजे तक जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में रात्रि कालीन आवागमन एवं संव्यवहार को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 20 अप्रैल को प्रात: छह बजे तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुनर्विचार अथवा संशोधन किया जा सकता है। इन आवश्यक चीजों पर नहीं रहेगा प्रतिबंध

स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं जैसे दवा, सब्जी, फल, दूध, रसौइ गैस, सीएनजी आदि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी और इन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी, व्यक्ति, कोरोना वारियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुडे व्यक्तियों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। आवश्यक शासकीय सेवाओं एवं निर्वाचन कार्य से जुडे कार्मिक इससे मुक्त रहेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यात्रा के लिए उनके पास उपलब्ध रेल या बस का टिकट पास की भांति मान्य होगा। यात्रियों को उक्त टिकट अपने पास रखना अनिवार्य होगा तथा चेकिग टीम के मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा। माल वाहनों के आवागमन में छूट

माल वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राजमार्ग पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्व की भांति खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज, पंचायत निर्वाचन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी के लिए आवागमन कर सकेंगे। इनका परिचय-पत्र पास की भांति मान्य होगा। सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य एवं सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी के थोक बाजार प्रतिबंध से बाहर

मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित रहेगा तथा थोक फल, सब्जी खरीद व बिक्री प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। मीडिया एवं न्यूज रिपोर्टिंग से संबंधित रात्रि कालीन कर्मी अपने उक्त कार्यो के लिए प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय पत्र पास के रूप में मान्य होगा। सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकाम मेंटीनेंस, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी रिपेयरिग वर्कर्स व सर्विस वर्कर अपना परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठानों, इकाईयों का संचालन निर्धारित गाइड लाइन के साथ संचालित किए जाएंगे। इनसे जुड़े नाइट ड्यूटी कार्मिकों अथवा अधिकारियों को उनका परिचय पत्र दिखाए जाने पर आवागमन की छूट रहेगी। बोले जिलाधिकारी ..

जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि नाइट क‌र्फ्यू के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन धारा-144 एवं आईपीसी की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 50 तक लागू प्राविधानों के अधीन दंडनीय अपराध मानते हुए कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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