दुष्कर्म के आरोपित कथित बाबा को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के आरोपित बाबा जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 06 Mar 2021 09:43 PM (IST) Updated:Sat, 06 Mar 2021 09:43 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपित कथित बाबा को आजीवन कारावास
दुष्कर्म के आरोपित कथित बाबा को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के आरोपित बाबा जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया था कि तीन अक्टूबर 2018 को उसकी तबीयत खराब थी। उसके घर पर मऊ किला मजार के बाबा जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा आए थे तो उन्होंने कहा कि मऊ किला मजार पर झाड़फूंक कराने आना पड़ेगा तब ठीक हो जाओगी। उसके बाद अपनी मां से पूछकर चार अक्तूबर 2018 को वह अकेले चली गई। बाबा ने कहा कि यहां पर 40 दिनों तक रुकना पड़ेगा, तभी बीमारी सही होगी। बाबा की बातों पर विश्वास करके वह रुक गई। 10 अक्टूबर 2018 को रात में बाबा ने डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। किसी तरह शौच के बहाने 12 अक्तूबर को भागकर अपने घर आई और सारे मामले की जानकारी मां को दी और उसके साथ थाने पर आकर तहरीर दी। पुलिस ने मांची थाना क्षेत्र के महुली गांव निवासी बाबा जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने बाबा के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। इसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर जमील अहमद को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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