139 लोगों को मिला राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ

जिले में घर के कमाऊ सदस्य की मौत हो जाने पर पिछले एक वर्ष में 139 परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ मिला है। वहीं लगभग 150 से अधिक आवेदन प्रक्रिया में है। समाज कल्याण विभाग की मृतक आश्रित परिवारों को 41 लाख 70 हजार रुपये का लाभ दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 05:09 PM (IST) Updated:Thu, 22 Apr 2021 05:09 PM (IST)
139 लोगों को मिला राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ
139 लोगों को मिला राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : जिले में घर के कमाऊ सदस्य की मौत हो जाने पर पिछले एक वर्ष में 139 परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ मिला है। वहीं लगभग 150 से अधिक आवेदन प्रक्रिया में है। समाज कल्याण विभाग की मृतक आश्रित परिवारों को 41 लाख 70 हजार रुपये का लाभ दिया गया है। प्रति परिवार 30-30 हजार रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

मुख्य कमाऊ मुखिया महिला या पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु के उपरात उनके आश्रितों को तीस हजार रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता शासन से मिलती है। वर्ष 2020-21 में जिले में योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले 139 परिवारों को इसका लाभ मिला है। लगभग 150 आवेदन प्रक्रिया में हैं। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के मुखिया की आय शहरी क्षेत्र में 56,460 प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 प्रति वर्ष की आय सीमा होनी चाहिए। मृत्यु के एक वर्ष के अंदर करना होगा आवेदन

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य

योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर लागिन करके आनलाइन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्रों, साइबर कैफे के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भर सकते हैं। तहसील में जमा करनी होगी आवेदन की छाया प्रति

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनांतर्गत आनलाइन आवेदन करने के उपरांत आवेदक को अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों की छाया प्रति सहित संबंधित तहसील में जमा करना अनिवार्य होगा। लाभ प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित

योजना का लाभ समय से मिल सके, शासन ने इसकी समय सीमा निर्धारित कर रखी है। लाभार्थी का आवेदन पत्र सात दिन के भीतर जांच के लिए संबंधित तहसील को भेजना होगा। तहसील प्रशासन को जांच की प्रक्रिया 15 दिन के भीतर पूरी कर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को वापस भेजना सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी पात्र लाभार्थी को देय धनराशि का भुगतान अधिकतम एक सप्ताह के अंदर कर देंगे। सदर तहसील से नहीं भेजे जा रहे आवेदन

राब‌र्ट्सगंज तहसील परिसर में समाज कल्याण विभाग को कमाऊ मुखिया की मौत होने पर आवेदन करने वाले परिवारों का फार्म नहीं भेजा जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सदर तहसील से आवेदन समाज कल्याण नहीं पहुंच रहा है। करीब 200 से अधिक आवेदन पेंडिग में पड़ा है। इस संबंध में जब सदर एसडीएम डा. केएस पांडेय से बात की गई वे यह नहीं बात सके कि कितन फार्म उनके यहां पेंडिग में है।

वर्जन--

जिले में घर के कमाऊ सदस्य की मौत होने पर वर्ष 2020-21 में 139 परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ मिला है। विभाग के पास आवेदन पहुंचने पर इसका लाभ आश्रितों को दिया जा रहा है।

- रमाशंकर यादव, समाज कल्याण अधिकारी।

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