टोकन का झंझट खत्म, क्रय केंद्रों पर सीधे होगी धान खरीद

डीएम ने केंद्र प्रभारियों को दी हिदायत कहा किसान से न मांगे टोकन उनका धान खरीदें। सीतापुर लहरपुर बिसवां महमूदाबाद गल्ला मंडियों के 19 केंद्रों पर धान की खरीद तेज।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 11:52 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 11:52 PM (IST)
टोकन का झंझट खत्म, क्रय केंद्रों पर सीधे होगी धान खरीद
टोकन का झंझट खत्म, क्रय केंद्रों पर सीधे होगी धान खरीद

सीतापुर : शहर गल्ला मंडी में धान की आवक तेज हो गई है। सचिव कार्यालय से पहले मंडी में लगे इलेक्ट्रानिक कांटे तक मार्ग पर किसानों का खुले में धान पड़ा हुआ है। व्यापारियों ने बताया, अब मंडी में हर रोज 25-30 हजार बोरा धान आ रहा है। गुरुवार को मंडी में 1300 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में धान बिका है। उधर, डीएम विशाल भारद्वाज ने भी दोपहर में मंडी पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी हैं। उन्होंने क्रय केंद्र प्रभारियों से स्पष्ट कहा है कि किसानों से टोकन न मांगे। बिना टोकन के भी उनका धान खरीदें।

डीएम के इस आदेश के बाद मंडी के क्रय केंद्रों पर भीड़ बढ़ने लगी है। डिप्टी आरएमओ अरविद दुबे ने बताया कि शहर मंडी में कुल सात क्रय केंद्र खोले गए हैं। इसी तरह महमूदाबाद, बिसवां व लहरपुर मंडी के क्रय केंद्रों पर भी धान की खरीद शुरू हो गई है। इन सभी जगह बिना टोकन के किसानों का धान खरीदने को बोल दिया गया है। मंडी के कुल 19 क्रय केंद्रों पर बुधवार तक 173 किसानों से 834.68 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है।

समस्या हो तो किसान करें फोन :

डिप्टी आरएमओ अरविद कुमार दुबे ने बताया कि जिले में छह क्रय एजेंसियों के कुल 107 धान क्रय केंद्र खोले गये हैं। धान में 17 प्रतिशत की सीमा तक नमी, डैमेज दाने पांच प्रतिशत तक हरे व अपरिपक्व दानों की सीमा तीन प्रतिशत तक की छूट दी गई है। बिक्री योग्य धान को साफ सुथरा कराकर क्रय केंद्र पर लाएं। क्रय केंद्र पर किसानों को धान बेचने में यदि कोई समस्या आती है तो डिप्टी आरएमओ के कार्यालय के कंट्रोल रूम-05862-356031 पर फोन करें। किसान डिप्टी आरएमओ के सीयूजी नंबर-7839565139 पर भी फोन कर समस्या का समाधान करा सकते हैं।

100 क्विंटल तक धान का नहीं होगा सत्यापन :

डिप्टी आरएमओ ने बताया, क्रय केंद्रों पर धान बिक्री के लिए 100 क्विंटल तक की मात्रा को सत्यापन मुक्त रखा गया है। सप्ताह के सभी दिन (रविवार व राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) किसान पंजीकरण में दर्ज सभी मात्रा की बिक्री कर सकते हैं।

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