अधिवक्ता समेत छह की मौत, दो डाक्टर समेत 261 संक्रमित

संक्रमितों का आंकड़ा अन्य दिनों की अपेक्षा सर्वाधिक 259 का रहा है। जिला अस्पताल की महिला और पुरुष डाक्टर के साथ ही सीएचसी कसमंडा सिधौली व बिसवां के कई डाक्टर संक्रमित हो गए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 11:45 PM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 11:45 PM (IST)
अधिवक्ता समेत छह की मौत, दो डाक्टर समेत 261 संक्रमित
अधिवक्ता समेत छह की मौत, दो डाक्टर समेत 261 संक्रमित

सीतापुर : शुक्रवार देर शाम से शनिवार दोपहर तक कोविड से छह लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। इसमें अधिवक्ता प्रसून गुप्ता, स्वरूपनगर निवासी शिक्षक अभिषेक शुक्ल, मिश्रिख के दौलतपुर निवासी विजयपाल, खैराबाद के सरांय यूसुफ के मनीष यादव, चंद्रभूषण अवस्थी की मौत एल-2 में हुई है। लहरपुर के चौपड़ी टोला की रोशन जहां की भी कोविड से मौत हुई है।

संक्रमितों का आंकड़ा अन्य दिनों की अपेक्षा सर्वाधिक 259 का रहा है। जिला अस्पताल की महिला और पुरुष डाक्टर के साथ ही सीएचसी कसमंडा, सिधौली व बिसवां के कई डाक्टर संक्रमित हो गए हैं। शुक्रवार रात सीएमओ को प्राप्त 2522 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में 203 लोगों के सैंपल संक्रमित मिले हैं। इसी तरह सीएचसी पर एंटीजन जांच में 58 कोरोना रोगी मिले हैं।

कोविड पाजिटिव महिला की मौत

लहरपुर : सीएचसी अधीक्षक डा. आनंद मित्रा ने बताया, चौपड़ी टोला की रोशन जहां की लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वह कोरोना पाजिटिव थीं। निजी डॉक्टर की सलाह पर उसे शुक्रवार रात लखनऊ ले जा रहे थे।

शुक्रवार रात की रिपोर्ट

वर्ग - कोविड पाजिटिव

पुरुष - 147

महिला - 56

कुल - 203 पढ़ें अन्य खबरें..

35 घंटे को बंद रहेगा बाजार, आवागमन पर प्रतिबंध

सीतापुर : शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 35 घंटे के लिए शहर व ग्रामीण बाजार बंद रहेगा। बंदी के समय नगर निकायों व ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान व सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

वहीं पंचायत पदों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवार नामांकन स्थल जा सकेंगे। डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि, शनिवार रात से सोमवार सुबह सात बजे तक (35 घंटे) पूरे जनपद जिले में आवागमन व संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। इस बंदी में कुछ प्रावधानों के तहत छूट भी दी गई है।

इनको रहेगी आवागमन की छूट

- आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं व सफाई आदि से जुड़े कार्मिकों को आवागमन की छूट रहेगी।

- साप्ताहिक बंदी वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शेष उद्योगों को विशेष रूप से दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आने-जाने की छूट रहेगी।

- पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप शनिवार-रविवार को कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों व खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, शारीरिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग के साथ अनुमति होगी।

- एनडीए व अन्य निर्धारित परीक्षा के लिए कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों का आइडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।

- सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी।

- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। बाक्स

नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार रविवार को बाजार बंदी व आवागमन प्रतिबंध के दौरान पंचायत पदों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को आवागमन की छूट रहेगी। डीएम की ओर से जारी पत्र में बताया कि, त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया के लिए आने-जाने वाले प्रत्याशी को नामांकन स्थल तक आने-जाने में रोका नहीं जाएगा। नामांकन परिसर में उम्मीदवार व प्रस्तावक ही प्रवेश कर सकेगा।

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