300 का पर्चा, दो हजार रुपये है प्रधान पद की जमानत राशि

आयोग ने निर्धारित किया नामांकन फार्म का मूल्य व जमानत राशि

By JagranEdited By: Publish:Sat, 13 Mar 2021 12:35 AM (IST) Updated:Sat, 13 Mar 2021 12:35 AM (IST)
300 का पर्चा, दो हजार रुपये है प्रधान पद की जमानत राशि
300 का पर्चा, दो हजार रुपये है प्रधान पद की जमानत राशि

सीतापुर : प्रधान पद के उम्मीदवार को नामांकन में करीब 2300 रुपये खर्च करने होंगे। तीन सौ रुपये का नामांकन फार्म खरीदना होगा और दो हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला वर्ग के दावेदारों को नामांकन पत्र व जमानत राशि के लिए आधी धनराशि ही खर्च करनी होगी। इन दावेदारों को छूट दी गई है। अधिकतम खर्च की सीमा भी निर्धारित की गई है। प्रधान पद के दावेदार 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने नामांकन के संबंध में जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया है कि, प्रत्येक उम्मीदवार चार नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद तय कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्रों की बिक्री का जाएगी।

जिला पंचायत सदस्य की जमानत राशि चार हजार

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदार को नामांकन पत्र 500 रुपये में दिया जाएगा। उम्मीदवार को बतौर जमानत राशि चार हजार रुपये जमा करने होंगे। इनकी अधिकतम खर्च सीमा 1.50 लाख तय की गई है। ग्राम पंचायत सदस्य का नाम-निर्देशन पत्र 150 रुपये व जमानत राशि 500 रुपये तय की गई है। वहीं बीडीसी पद के उम्मीदवार को दो हजार रुपये की जमानत जमा करनी होगी। बीडीसी उम्मीदवार अधिकतम 75 हजार रुपये व्यय कर सकते हैं।

समय से नामांकन पत्र लें, असुविधा से बचें

नामांकन पत्र नकद धनराशि देकर खरीदा जाएगा और जमानत धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या कोषागार में जमा की जाएगी। दावेदारी पेश करने वाले उम्मीदवार को नामांकन फार्म को समय से खरीदने की नसीहत दी गई है। नामांकन के दिन ही पर्चा खरीदने में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

चस्पा कराई गई सूचना

नामांकन पत्रों और मतदाता सूची से संबंधित जानकारी लेने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंच रहे दावेदारों की सहूलियत के लिए कार्यालय की दीवार पर सूचना चस्पा कराई गई है। कार्यालय कर्मचारी अमरनाथ यादव ने दावेदारों को जरूरी जानकारी भी दी।

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