तीन तलाक कानून महिलाओं के हक में : मौलाना कल्बे जवाद Sitapur News

मौलाना बोले धर्मगुरु पहले से ध्यान देते तो राजनीतिक हस्तक्षेप की न आती नौबत। बिल पास होने में सभी दलों की रजामंदी कहा-कुछ समस्याएं बढ़ेंगी।

By Divyansh RastogiEdited By: Publish:Sun, 04 Aug 2019 09:10 PM (IST) Updated:Sun, 04 Aug 2019 09:10 PM (IST)
तीन तलाक कानून महिलाओं के हक में : मौलाना कल्बे जवाद Sitapur News
तीन तलाक कानून महिलाओं के हक में : मौलाना कल्बे जवाद Sitapur News

सीतापुर, जेएनएन। जिले में रविवार को कस्बे में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने तीन तलाक कानून को वाजिब ठहराया है। मौलाना ने कहा कि मुस्लिम समुदाय अगर जागरूक हो जाता तो सरकार को यह कदम नहीं उठाना पड़ता। ये कानून बिल्कुल जायज है और महिलाओं के हक में है। मुस्लिम महिलाओं को चाहिए कि वे अपना हक पहचानें। शिया धर्मगुरु ने कहा, अगर मुस्लिम धर्मगुरु पहले से ध्यान देते तो आज राजनीतिक दलों को इस मामले में हस्तक्षेप करने की नौबत ही नहीं आती। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान सहित दर्जनों मुस्लिम कंट्री में तीन तलाक पहले से ही बैन है। उन्होंने कहा, तीन तलाक एक ऐसा झटका था, जिससे पति-पत्नी के रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती थी।

मौलाना ने खैराबाद के तुर्केपट्टी में शनिवार को हुए तीन तलाक के मुद्दे को गलत ठहराया। कहा, पीडि़ता को कानून की मदद लेनी चाहिए। मौलाना जव्वाद अल्ताफ हुसैन मस्जिद में आयोजित मजलिस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आपसी भाईचारा कायम कर इंसानियत की राह चलने का पैगाम दिया। फिर दिवंगत भाकपा नेता जव्वार हुसैन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

बिल आने से परेशानियां बढ़ेंगी

मौलाना ने कहा, तीन तलाक बिल पास होने में बीजेपी को कसूरवार न ठहराएं। इसमें सभी दलों की रजामंदी रही है। हालांकि बिल आने के बाद अब कुछ परेशानियां जरूर बढ़ जाएंगी। क्योंकि तलाक तीन बार में होता है, अब महिला या पुरुष को एक समय बाद तीन बार में तलाक संबंधी कार्रवाई प्रस्तुत करनी होगी। इसमें यदि पति या पत्नी एक बार किसी को तलाक देते हैं और दूसरी-तीसरी बार तलाक देने में अधिक समय लगाते हैं तो नया विवाह करने में प्रतिबंध रहेगा। 

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