एंबुलेंस अब नहीं वसूल कर सकेंगी मनमाना किराया
डीएम ने एंबुलेंस के किराये की दरें निर्धारित कीं
सीतापुर : एंबुलेंस संचालक अब रोगियों और तीमारदारों से मनमाना किराया वसूल नहीं कर पाएंगे। दरअसल, लगातार शिकायतों को ध्यान में रखकर डीएम विशाल भारद्वाज ने सभी प्रकार की एंबुलेंस के रेट निर्धारित कर दिए हैं। अगर किसी तीमारदार से एंबुलेंस संचालक अधिक वसूली करता है तो वे इसकी शिकायत अधिकारियों से कर सकेंगे। इसकी निगरानी के लिए नोडल अफसर भी बना दिए गए हैं। अगर निर्धारित दरों से अधिक धनराशि वसूली की शिकायत मिली तो संबंधित संचालक पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डीएम की ओर से जारी आदेश में एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पांडेय और सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह इसकी निगरानी करेंगे। इन तीनों को डीएम ने नोडल अफसर नामित किया है। डीएम के आदेश के बाद एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पांडेय ने तो इसकी चेकिग भी शुरू कर दी है। उन्होंने रविवार को कई एंबुलेंस की चेकिग की और तीमारदारों से किराये के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान कहीं से कोई गड़बड़ी प्रकाश में नहीं आई। यही नहीं, एआरटीओ ने एंबुलेंस संचालकों को निर्धारित दरों से अधिक वसूली न करने की हिदायत भी दी।
ये हैं दरें
ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस : 10 किमी दूरी तक 800 रुपये। इसके बाद 20 रुपये प्रति किमी की दर से।
ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस : 10 किमी दूरी तक 1250 रुपये। इसके बाद प्रतिदिन किमी अधिकतम 22 रुपये।
वेंटीलेर सपोर्टेड, बाई पैप एंबलेंस : 10 किमी तक 2200 रुपये। इसके बाद 40 रुपये प्रति किमी की दर से।
गड़बड़ी पर यहां करें शिकायत
डायल 112, 04862-242400, 240009, 9454401519 व 9415556575