अल्ट्रासाउंड के अवैध संचालन पर निजी अस्पताल सील

नगर में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड किए जाने व तमाम अनियमितता होने के कारण आइकान हॉस्पिटल नामक एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया। मिल रहीं शिकायतों पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. शेष नाथ सीएचसी तिलौली के अधीक्षक ब्रजेश शुक्ला कोतवाली प्रभारी शैलेश सिंह को साथ लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जग प्रवेश नगर पालिका के प्रतापनगर वार्ड स्थित इस अस्पताल पर सोमवार की दोपहर में छापा मारा था।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 11:19 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 11:19 PM (IST)
अल्ट्रासाउंड के अवैध संचालन पर निजी अस्पताल सील
अल्ट्रासाउंड के अवैध संचालन पर निजी अस्पताल सील

सिद्धार्थनगर : नगर में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड किए जाने व तमाम अनियमितता होने के कारण आइकान हॉस्पिटल नामक एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया। मिल रहीं शिकायतों पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. शेष नाथ, सीएचसी तिलौली के अधीक्षक ब्रजेश शुक्ला, कोतवाली प्रभारी शैलेश सिंह को साथ लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जग प्रवेश नगर पालिका के प्रतापनगर वार्ड स्थित इस अस्पताल पर सोमवार की दोपहर में छापा मारा था।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के अनुसार अस्पताल में भारी अनियमितता मिली। प्रसव के उपरांत मरीजों से भारी धन उगाही व नार्मल प्रसव उपरांत भी भारी भरकम धनराशि लिए जाने की भी शिकायतें हमें मिल रहीं थी। अस्पताल पर संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड का भी कोई वैध प्रमाण पत्र व कागजात दिया गया। छापेमारी के दौरान यहां तैनात चिकित्सक व अस्पताल संचालक भी फरार हो गया। कोई वैध कागजात न मिलने के कारण अस्पताल को सील कर दिया गया है और इसके संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। कोरोना संक्रमण से हुआ निधन, स्वजन को मिला आर्थिक अनुदान सिद्धार्थनगर : अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से निधन होने पर स्वजन को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। ऋण की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने प्रशासन से सूची मांगी है। 18 जून तक ऐसे मामलों की जानकारी जानकारी विभाग को देनी है।

जिला प्रबंधक डा. राहुल गुप्ता ने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र निवासी अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार, जिनकी कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोविड-19 से हो गयी है। इनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है। इन्हें नव संचालित आशा योजना में लाभ प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी की पात्रता निर्धारित की गई है। जिसमें लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो। मृत व्यक्ति की आयु 18 से 60 के बीच रही हो। कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र नगरीय निकाय व खंड विकास अधिकारी की ओर से जारी किया गया हो। पात्र को पांच लाख रुपये तक ऋण दिया जाएगा। इसमें 20 फीसद अनुदान व 80 फीसद का ऋण दिया जाएगा।

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