खारिज दाखिल के लिए अब नहीं भटकेंगे खरीदार
राजस्व परिषद द्वारा प्रदेश में यह नई व्यवस्था लागू की गई है। जिससे खरीदारों को काफी आसानी होगी। अभी तक भूमि खरीदने के बाद अभिलेख पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए खरीदारों को कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था।
सिद्धार्थनगर: भूमि की खरीद करने के बाद अब खरीदार को खारिज दाखिल के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। भूमि खरीद के साथ ही सारी प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत खरीदार खारिज दाखिल के लिए आनलाइन आवेदन कर भूमि अभिलेख पर अपना नाम आसानी से दर्ज करवा सकेंगे। राजस्व परिषद द्वारा प्रदेश में यह नई व्यवस्था लागू की गई है। जिससे खरीदारों को काफी आसानी होगी। अभी तक भूमि खरीदने के बाद अभिलेख पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए खरीदारों को कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था।
भूमि लेने के बाद दाखिल-खारिज कराने के नाम पर अब किसी को दौड़ाया नहीं जा सकेगा। भूमि लेने वाला अब स्वयं दाखिल-खारिज के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेगा। राजस्व परिषद ने इसके लिए नई व्यवस्था शुरू की है। आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि मौजूदा ऑनलाइन नामांतरण वाद, दाखिल खारिज की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इसके लिए निबंधन कार्यालय व संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय को लिक किया गया है। इस नई प्रक्रिया में निबंधन कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री के समय ही संबंधित पक्षों से नामांतरण, दाखिल-खारिज के लिए रजिस्ट्री व प्रार्थना पत्र आरसीसीएमएस प्रणाली पर अग्रसारित करने पर स्वत: नामांतरण वाद दायर हो जाएगा। इसके साथ ही आवेदनकर्ता को भी आवेदन करने की सुविधा दे दी गई है।
आवेदन के लिए द्धह्लह्लश्च//1ड्डड्डस्त्र.ह्वश्च.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ टाइप करें राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के मुख्य पृष्ट पर जाएं। नामांतरण दाखिल-खारिज के लिए उप्र राजस्व संहिता की धारा-34 के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। आवेदन के साथ अपना मोबाइल नंबर डाल कर ओटीपी नंबर प्राप्त करें। ओटीपी नंबर डालकर लागिन बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्री संख्या व इसका दिनांक भर कर सबमिट करें। इसके बाद आवेदन रजिस्ट्री व बैनामा का पूरा विवरण दिखने लगेगा।