बीमार हुए तो कामगारों का होगा मुफ्त इलाज

कामगारों के लिए यह अच्छी खबर है। जिले के असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को भी अब निश्शुल्क इलाज मिलेगा। साथ ही दुर्घटना बीमा योजना में भी दो लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 10:33 PM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 10:33 PM (IST)
बीमार हुए तो कामगारों का होगा मुफ्त इलाज
बीमार हुए तो कामगारों का होगा मुफ्त इलाज

शामली, जागरण टीम। कामगारों के लिए यह अच्छी खबर है। जिले के असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को भी अब निश्शुल्क इलाज मिलेगा। साथ ही, दुर्घटना बीमा योजना में भी दो लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा।

कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे श्रमिकों को बीमार पड़ने पर पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, वहीं श्रमिक की मौत पर आश्रितों को दो लाख तक बीमा मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की मदद की पहल की है। जिले में करीब एक लाख 40 हजार पंजीकृत श्रमिक हैं, लेकिन हजारों लोग बढ़ई, दर्जी, धोबी, रिक्शा चालक व मजदूरी समेत अन्य कार्य करते हैं। हालांकि उन्होंने श्रम विभाग में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आनलाइन पोर्टल डब्लयू डब्लयू डब्लयू डाट यूपी एसएसबी डाट इन शुरू किया है। इस योजना के लाभ के लिए इस पोर्टल पर कर्मकार अपना पंजीकृत करा सकते है।

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इन कामगारों को मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना में धोबी, दर्जी, मोची, माली, नाई, बुनकर जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाला कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, कुली, जनरेटर लाइट उठाने वाले, कैटरिग कार्य, फेरी, मोटरसाईकिल व साईकिल मरम्मत कार्य, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे, आटो चालक, सफाई कर्मकार, ढोल बाजा, टैंट कर्मकार, मछुआरा, तांगा, बैलगाडी चालक, अगरबत्ती कर्मकार, गाड़ीवान, घरेलू उद्योग में मजदूर, भड़भूजा, पशुपाल, मत्सय, दुकानों में काम करने वाले मजदूर, चरवाहा, दूध वाला, नाविक, रसोईया, समाचार पत्र बांटने वाला, ठेका मजदूर, हड्डी बीनने वाला, सूत, रंगाई, कताई करने वाले, दरी, कंबल, चिकन कार्य, मीट की दुकान, पोल्ट्री फार्म, पर काम करने वाले मजदूर, डेयरी कार्य कर्मकार, कांच उत्पाद से जुडे कर्मकार शामिल रहेंगे। इन्होंने कहा-

असंगठित कामगारों को पांच लाख रुपये तक का इलाज निश्शुल्क मिलेगा। वहीं दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। योजना में निर्धारित 45 क्षेत्रों में कार्यरत कामगार इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते है।

- डां संतोष अग्रहरि, सहायक श्रमायुक्त शामली

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