जली गन्ने की फसल की क्षतिपूर्ति करने के आदेश

विद्युत तार टूटकर खेत में गिरने से जली गन्ने की फसल के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पश्चिमांचल) के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण मंडल द्वितीय को फसल की क्षतिपूर्ति कराने के लिए भुगतान का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 11:05 PM (IST) Updated:Fri, 26 Nov 2021 11:05 PM (IST)
जली गन्ने की फसल की क्षतिपूर्ति करने के आदेश
जली गन्ने की फसल की क्षतिपूर्ति करने के आदेश

शामली, जागरण टीम। विद्युत तार टूटकर खेत में गिरने से जली गन्ने की फसल के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पश्चिमांचल) के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण मंडल द्वितीय को फसल की क्षतिपूर्ति कराने के लिए भुगतान का आदेश दिया है।

बुढ़ाना के गांव सरनावली निवासी सुदेश कुमार ने आयोग में गत 15 अगस्त 2007 को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके खेत के ऊपर से विद्युत लाइन जा रही थी। उसके तार बेहद जर्जर थे। तार टूट कर उनके खेत में गिर गया तथा 15 बीघा गन्ने की फसल झुलस गई। शिकायत करने पर बुढ़ाना एसडीएम ने उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पश्चिमांचल) के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण मंडल द्वितीय को वास्तविक क्षति एक लाख पच्चीस हजार में से 50 हजार रुपये की क्षति पूर्ति के लिए के आदेश दिए थे। लेकिन भुगतान नहीं किया गया।

सुनवाई शुरू हुई तो 26 नवंबर को आयोग ने जले गन्ने की क्षतिपूर्ति के लिए 62500 रुपये पर वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 9 फीसद साधारण वार्षिक ब्याज व वाद व्यय 10 हजार रुपये तथा मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए। यह रकम 30 दिन में जमा करनी होगी। चूक होने पर 12 फीसद का ब्याज का भुगतान करना होगा।

बकाया गन्ना भुगतान हर हाल में करें चीनी मिलें: डीएम

शामली, जागरण टीम। डीएम जसजीत कौर ने किसानों का बकाया गन्ना भुगतान तेजी से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि पेराई सत्र 2020-21 का प्रत्येक चीनी मिलवार किसानों को हर हाल में दिया जाए। इसमें किसी भी सूरत में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम जसजीत कौर की अध्यक्षता में किसानों के पेराई सत्र 2020-21 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान एवं आगामी पेराई सत्र 2021-22 के संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने पेराई सत्र 2020-21 का प्रत्येक चीनी मिलवार किसानों के देय भुगतान की स्थिति जानी। जिसमें जिला गन्ना अधिकारी ने किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि शामली चीनी मिल ने 366.46 करोड़ के सापेक्ष 283.25 करोड़ का भुगतान किया है। ऊन चीनी मिल ने 337.10 करोड के सापेक्ष 276.17 एवं थानाभवन चीनी मिल ने 439.40 के सापेक्ष 274.08 करोड़ का भुगतान किया है। बैठक में पेराई सत्र 20-21 का अवशेष भुगतान गत बैठक में तय किए गए निर्धारण के अनुसार न होने के चलते डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों को तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए।

डीएम ने स्पष्ट निर्देशित करते हुए कहा कि यदि किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान में किसी भी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो संबंधित चीनी मिल के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक के दौरान डीएम ने ठंड एवं कोहरे के मौसम के मद्देनजर तीनों चीनी मिलों को मिल गेट पर गन्ना आपूर्ति करने वाले समस्त वाहनों पर उत्तम क्वालिटी के रिफ्लेक्टर लगवाने एवं क्रय केंद्र से चीनी मिल गेट पर आपूर्ति करने वाले ट्रकों के पीछे निकले गन्ने पर रिफ्लेक्टर युक्त कपड़ा लगाने के कड़े निर्देश दिए।

बैठक के दौरान डीएम ने 30 नवंबर तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में डीसीओ विजय बहादुर सिंह, चीनी मिल शामली से वीसी त्यागी यूनिट हेड, कुलदीप पिलानिया महाप्रबंधक गन्ना, चीनी मिल थानाभवन से वीरपाल सिंह यूनिट हेड, जेबी तोमर महाप्रबंधक एवं चीनी मिल ऊन से अनिल कुमार अहलावत महाप्रबंधक गन्ना आदि मौजूद रहे।

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