अब गुरुवार को सुबह तक रहेगा कोरोना क‌र्फ्यू

कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते केस के चलते जिले में अब गुरुवार सुबह तक लाकडाउन जारी रहेगा। छह मई तक कोरोना आंशिक क‌र्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं।आवागमन के लिए रोडवेज बसें प्रदेश के बाहर नहीं चलाई जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 03 May 2021 11:29 PM (IST) Updated:Mon, 03 May 2021 11:29 PM (IST)
अब गुरुवार को सुबह तक रहेगा कोरोना क‌र्फ्यू
अब गुरुवार को सुबह तक रहेगा कोरोना क‌र्फ्यू

शामली, जागरण टीम। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते केस के चलते जिले में अब गुरुवार सुबह तक लाकडाउन जारी रहेगा। छह मई तक कोरोना आंशिक क‌र्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं।आवागमन के लिए रोडवेज बसें प्रदेश के बाहर नहीं चलाई जाएगी। आवश्यक सेवाओं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। फल, दवाई, सब्जी व किराना की दुकानें खोलने की अनुमति होगी।

जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सोमवार को लाकडाउन की गाइडलाइन जारी की है।

आंशिक क‌र्फ्यू को छह मई की सुबह सात बजे तक लागू रखने के निर्देश दिए गए है। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो और शेष 50 फीसद भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाए जाए। यदि संभव हो तो वर्क एट होम की व्यवस्था लागू हो।

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प्रदेश से बाहर नहीं जाएगी बसें

अभी तक रोडवेज बसें प्रदेश के बाहर जा रही थी, लेकिन अब उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रदेश के बाहर कोई भी बस नहीं जाएगी। संक्रमण पर प्रभावी रोक के लिए यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश में भी बसों में शारीरिक दूरी व सैनिटाइजर के साथ ही मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।

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खुली रहेगी दूध, फल, किराना की दुकानें

डीएम ने स्पष्ट किया कि आवश्यक दवा, सर्जिकल की दुकान खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के तहत खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी मंडी, फल मंडी में भी कोविड गाइडलाइन का पाल अनिवार्य होगा।

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पांच मई को लाइन लिस्टिग

आगामी पांच मई में कोरोना लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिग का कार्य किया जाएगा। कोविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जाएगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर कोरोना बचाव के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किए जाए।

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बुजुर्ग बच्चों को घर में रखें

हाई रिस्क कैटेगरी 60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या गर्भवती महिलाएं तथा एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात कम इम्यूनिटी के लोग बाहर न निकले। सामान्य व्यक्ति भी बिना अनावश्यक बाहर न निकलें एवं यदि निकलें तो मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर निकलें।

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टीकाकरण रहेगा जारी

टीकाकरण का अभियान चलता रहेगा, लेकिन शारीरिक दूरी व मास्क की अनिवार्यता टीकाकारण के समय आवश्यक होगी। निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जाए एवं जो भी व्यक्ति ग्राम के बाहर से आ रहे है, यदि होम क्वारंटाइन की घर में जगह नहीं है तो क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जाएंगे। प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फागिग व सैनिटाइजेशन प्रतिदिन किया जाएगा।

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