जरूरी सेवाओं में छूट के साथ रहेगी नाइट क‌र्फ्यू की व्यवस्था लागू

जिले में रविवार को लाकडाउन शुरू हो चुका है वहीं नाइट क‌र्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। कोरोना के एकाएक बढ़े केस होने के कारण डीएम जसजीत कौर ने रात्रि में क‌र्फ्यू लगाने के आदेश दिए है। इसकी पूरी गाइडलाइन जारी करते हुए सोमवार को रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक व्यवस्था लागू कर दी गईं।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 11:25 PM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 11:25 PM (IST)
जरूरी सेवाओं में छूट के साथ रहेगी नाइट क‌र्फ्यू की व्यवस्था लागू
जरूरी सेवाओं में छूट के साथ रहेगी नाइट क‌र्फ्यू की व्यवस्था लागू

जेएनएन, शामली। जिले में रविवार को लाकडाउन शुरू हो चुका है, वहीं नाइट क‌र्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। कोरोना के एकाएक बढ़े केस होने के कारण डीएम जसजीत कौर ने रात्रि में क‌र्फ्यू लगाने के आदेश दिए है। इसकी पूरी गाइडलाइन जारी करते हुए सोमवार को रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक व्यवस्था लागू कर दी गईं। अब यह सिलसिला अग्रिम आदेशों तक रोजाना ही रहेगा। डीएम ने लाकडाउन व नाइट क‌र्फ्यू में छूट भी प्रदान की है।

जिले में नाइट क‌र्फ्यू सोमवार से ही लागू कर दिया गया है। इसमें आवश्यक सेवाओं दवा, दूध, फल सब्जी की आपूर्ति निरंतर चलती रहेगी। वहीं इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर्स, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुडे़ व्यक्तियों की ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल व बस अथवा फ्लाइट का टिकट यात्रा के दिन पास की भांति मान्य होगा। डीएम ने स्पष्ट किया कि बाहर से आने वाले यात्रियों को कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन करना होगा तथा अपने आगमन की सूचना संबंधित ग्राम सभा, नगर निकाय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। बाहर से आने वाले व्यक्ति को चिकित्सा विभाग के परामर्शानुसार एक निर्धारित समय अवधि तक परिवार के दूसरे सदस्यों से अलग रहना होगा। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिलते है तो तुरंत जिला एकीकृत कोविड एंड कमांइ कंट्रोल सेंटर 01398-270203 पर उपलब्ध करानी होगी। सफाई एवं स्वच्छता( सेनिटाइजेशन) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे बड़े पुल, सड़क, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य सरकारी भवन व निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मीडियाकर्मियों के कार्ड मान्य होंगे। अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकाम मेंटिनेंस, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, एसी रिपयेर आदि के कार्य के लिए बताने पर जाने दिया जाएगा। इसके साथ उद्योगों के कर्मियों को कार्ड देखकर छूट रहेगी।

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