सप्ताह में पांच दिन रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे बाजार

जिले में आज से रात्रि नौ बजे तक बाजार खुल सकेंगे। प्रदेश सरकार के बाजारों के खुलने का समय बढ़ाने के साथ ही कुछ और छूट भी प्रदान की हैं। डीएम जसजीत कौर ने जिले के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर दी।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 20 Jun 2021 10:45 PM (IST) Updated:Sun, 20 Jun 2021 10:45 PM (IST)
सप्ताह में पांच दिन रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे बाजार
सप्ताह में पांच दिन रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे बाजार

शामली, जागरण टीम। जिले में आज से रात्रि नौ बजे तक बाजार खुल सकेंगे। प्रदेश सरकार के बाजारों के खुलने का समय बढ़ाने के साथ ही कुछ और छूट भी प्रदान की हैं। डीएम जसजीत कौर ने जिले के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत शनिवार व रविवार को कोरोना क‌र्फ्यू जारी रहेगा। वहीं शादी समारोह व धार्मिक आयोजनों में 50 व्यक्तियों के शिरकत होने की छूट रहेगी। हालांकि जिम, सिनेमा व स्विमिग पूल फिलहाल बंद ही रहेंगे।

प्रदेश सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद डीएम जसजीत कौर ने जिले के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बाजार सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन होगी। शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फोगिग का अभियान चलाया जाएगा। रेस्टोरेंट व होटल के अंदर सात बजे से नौ बजे तक ही 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी। रेस्टोरेंट एवं इटिग प्वाइंट्स के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। माल को खोलने की अनुमति नियमानुसार रहेगी। अब बैठकर खान-पान की रहेगी अनुमति

मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में नियमानुसार अनिवार्यता का पालन करते हुए बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। वहीं सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को संबंधित उप जिलाधिकारी खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे। होटल व रेस्टोरेंट में भी नियमानुसार खिलाने की व्यवस्था होगी। चौपहिया में चार व्यक्तियों को छूट

दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक समेत तीन व्यक्ति एवं

चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। बंद रहेंगे शिक्षण स्थान, जिम व स्वीमिग पूल

स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यो के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिग पूल, जिम खोलने की अनुमति भी नहीं होगी। सक्रिय केस 500 से अधिक हुए तो छूट समाप्त

डीएम ने बताया कि जनपद में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस कुल 500 से अधिक हो जाएंगे तो जनपद में कोरोना क‌र्फ्यू में छूट समाप्त हो जाएगी। समस्त गतिविधियों पर पुन: रोक लागू हो जाएगी। इसके लिए आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।

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