कैराना पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम, सीएए विरोध के मुकदमों की जुटाई जानकारी

सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने जानकारी जुटाई है। कई घंटे की कार्रवाई के बाद टीम लौट गई।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 08 Oct 2021 10:29 PM (IST) Updated:Fri, 08 Oct 2021 10:29 PM (IST)
कैराना पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम, सीएए विरोध के मुकदमों की जुटाई जानकारी
कैराना पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम, सीएए विरोध के मुकदमों की जुटाई जानकारी

शामली, जागरण टीम। सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने जानकारी जुटाई है। कई घंटे की कार्रवाई के बाद टीम लौट गई।

जुलाई 2019 में नगर के ईदगाह के मैदान में भी सीएए के विरोध में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिस पर कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तीन सदस्यीय टीम डिप्टी एसपी इसम सिंह के नेतृत्व में कोतवाली में पहुंची। बताया जा रहा है कि टीम ने कोतवाली पुलिस से सीएए के विरोध में प्रदर्शन को लेकर 19 जुलाई 2019 से 23 जुलाई 2019 के बीच दर्ज मुकदमों के संबंध में में जानकारी जुटाई। यह भी जानकारी की गई कि यहां दर्ज मुकदमे में कार्यवाही की क्या प्रगति है और कितने आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर कोई फरार चल रहा है। हालांकि, बाद में टीम लौट गई। बतादें कि उस समय ईदगाह में सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन में उकसाने के आरोप में पीएफआइ के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार करने का भी पुलिस ने दावा किया था।

बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने पर पांच साल की सजा

संवाद सूत्र, कैराना : बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोष सिद्ध पाए जाने पर पांच वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक व ओम प्रकाश कौशिक ने बताया कि आदर्श मंडी थाने पर एक ग्रामीण ने मुकदमा दर्ज कराया था कि एक अगस्त 2020 को आरोपित ने उनकी पांच वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत की थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। वहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया था। इस केस की सुनवाई कैराना स्थित अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मुमताज अली के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपित को दोषी माना और उसे आइपीसी की धारा 354 ख व 9/10 पोक्सो एक्ट में पांच-पांच वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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