मतदान के लिए आकस्मिक अवकाश अनुमन्य

विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए जनपद में बुधवार को मतदान होगा। मतदान लिए मतदाताओं के लिए आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 30 Nov 2020 11:18 PM (IST) Updated:Mon, 30 Nov 2020 11:18 PM (IST)
मतदान के लिए आकस्मिक अवकाश अनुमन्य
मतदान के लिए आकस्मिक अवकाश अनुमन्य

शामली, जेएनएन। विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए जनपद में बुधवार को मतदान होगा। मतदान लिए मतदाताओं के लिए आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा।

प्रदेश के सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय स्नातक व स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले राज्य विधान परिषद के निर्वाचनों के लिए बोनाफाइड मतदाता हैं। उन्हें मताधिकार के प्रयोग के लिए मतदान दिवस आज विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया जाएगा। डीएम ने बताया कि सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों को अवगत कराया जा चुका है।

मतदान के लिए यह होंगे विकल्प

मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए सेवा पहचान पत्र मान्य होंगे। इसके साथ ही सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए आधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें संबंधित शिक्षक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन नियोजित हो। उनके द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, मूल रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मूल रूप में मतदाताओं के लिए मतदान के लिए मान्य होंगे।

-मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में बंद रहेंगी दुकानें

शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को मतदान होगा। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए है। नगर कोतवाली शामली के एसएसआइ सत्य नारायण दहिया ने बताया कि व्यवस्था के चलते नगर में मंगलवार को मतदान के 100 मीटर के दायरे में दुकानों को बंद रखा जाएगा। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद दुकानें खोली जा सकेंगी। मतदान केंद्र के पास कोई भी व्यक्ति भीड़ लगाकर न खड़ा हो। ऐसा पाया जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि यह व्यवस्था पूरे जनपद में लागू है।

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