कोर्ट के आदेश पर तीन सगे भाइयों सहित चार पर हत्या का मुकदमा
कैराना कोतवाली पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर लगभग सवा वर्ष पूर्व गोली लगने से सं
कैराना: कोतवाली पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर लगभग सवा वर्ष पूर्व गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत के मामले में मृतक की पत्नी की ओर से दिये गए प्रार्थना-पत्र पर संज्ञान लेते हुए तीन सगे भाइयों सहित चार लोगो के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
क्षेत्र के गांव गन्दराऊ निवासी इसराना ने अपने अधिवक्ता संजय सिंह के माध्यम से कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना-पत्र देते हुए बताया कि गत तीस दिसम्बर 17 को सांय पांच बजे उसके पति तनवीर को अनवर अपने घर बुलाकर ले गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों ने उसे सूचना दी कि उसके पति को अनवर के घर गोली लग गई है। सूचना पर वह अनवर के घर गई तो अनवर, अरशद, खुर्शीद व जमशेद ने उसे बताया कि तनवीर को उसकी खुद की गोली लग गई है, जिसे उपचार हेतु मेरठ ले जाया गया है। गम्भीर हालत के चलते चिकित्सकों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसने सोचा कि उसके पति की मौत की हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। आगे बताया कि जमशेद ने एक तहरीर पर उसका अंगूठा लगवाकर कोतवाली पर तैनात एक दारोगा को दी और कहा कि यह दारोगा तुम्हारे पति की मौत की जाँच करेगा। प्रार्थना-पत्र में आगे बताया गया कि उसके पति के पोस्टमार्टम के सारे कागजात दिल्ली अस्पताल से ही खुर्शीद ले गया। बताया कि गत चैबीस अक्टूबर 2018 को दोपहर करीब बारह बजे अनवर, अरशद, खुर्शीद व जमशेद निवासीगण ग्राम गन्दराऊ कैराना स्थित शामली बस स्टैंड के सामने स्थित एक होटल पर बैठकर चाय पी रहे थे। वहां गांव के भी दो लोग बैठे हुए थे। अनवर आदि आपस में बैठकर बात कर रहे थे कि हमने इसराना के साथ घटना करके गलती कर दी है। कहा कि हमने तनवीर की हत्या कर दी और मुकदमा भी नही होने दिया। अब इसराना का भी कुछ करना होगा। गांव के उन दोनों लोगो ने यह बात उसे बताई। वह कार्यवाही के लिए कोतवाली पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। उसने एसपी शामली को भी शिकायती पत्र भेजा, लेकिन कोई संज्ञान नही लिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना-पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन कर पुलिस को सम्बंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर जाँच कार्यवाही करने के निर्देश दिये। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अनवर, अरशद, खर्शीद व जमशेद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।