कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर दर्ज होगी रिपोर्ट

जेएनएन शामली। कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन करने के ि

By JagranEdited By: Publish:Tue, 01 Jun 2021 11:07 PM (IST) Updated:Tue, 01 Jun 2021 11:07 PM (IST)
कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर दर्ज होगी रिपोर्ट
कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर दर्ज होगी रिपोर्ट

जेएनएन, शामली। कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए जिला प्रशासन निरंतर मशक्कत कर रहा है। लाकडाउन के बाद अब पांच दिनों के लिए छूट दी गई है, लेकिन यदि केस 600 पार हो गए तो फिर यह छूट खत्म हो जाएगी और लाकडाउन फिर से होगा। डीएम जसजीत कौर ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि यदि कोई भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। डीएम ने साफ किया कि सावधानी बरतें शारीरिक दूरी व मास्क का अनिवार्य प्रयोग करें और बिना जरूरी कार्य के बाहर न निकले।

डीएम ने कोरोना वायरस महामारी के चलते कोविड गाइडलाइन का अनिवार्य पालन करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी अपने घरों के अंदर रहे। बिना किसी जरूरी कार्य के बाहर न निकलें। शासन-प्रशासन के दिए दिशा-निर्देशों का 100 फीसद पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना जरूरी कार्य के बाहर निकलने से संक्रमण फैल सकता है। इसलिए कोविड-19 से सतर्कता व बचाव रोकथाम के लिए वर्तमान स्थिति में प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि शारीरिक दूरी व मास्क का अनिवार्य पालन होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी समस्या के लिए जिला मुख्यालय पर स्थापित एकीकृत कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर नंबर-01398- 270203 पर अपनी शिकायत दर्ज का सकते हैं। कंट्रोल रूम में मिली शिकायतों का तत्काल प्रभाव से निस्तारण कराया जाएगा। लक्षण आते ही तुंरत जांच कराई जाए और चिकित्सकों की सलाह से इलाज ले। डीएम ने यह भी कहा कि शनिवार व रविवार को कोरोना क‌र्फ्यू का पालन किया जाए। इसमें भी कोई हीला हवाली बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि उल्लंघन करेगा तो महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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