किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 फीसद तक अनुदान

जिले में कृषि विभाग की ओर से किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर कृषि यंत्र मिलेंगे। इसके लिए किसानों को जमानत धनराशि के साथ ही विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 23 Aug 2021 11:30 PM (IST) Updated:Mon, 23 Aug 2021 11:30 PM (IST)
किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 फीसद तक अनुदान
किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 फीसद तक अनुदान

शामली, जागरण टीम। जिले में कृषि विभाग की ओर से किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर कृषि यंत्र मिलेंगे। इसके लिए किसानों को जमानत धनराशि के साथ ही विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रदेश शासन ने कृषि विभाग की ओर से किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी तक अनुदान देने का फैसला किया है। साथ ही, कस्टम हायरिग सेंटर की स्थापना के 40 फीसदी का अनुदान मिलेगा।

उप कृषि निदेशक शामली डा. शिवकुमार केसरी ने बताया कि कृषि विभाग ने एसएमएएम, एनएफएसएम, एनएफएस (ओएस) योजना के तहत कृषि यंत्रों तथा पंप सेट, रोटावेटर, मल्टीक्राप थ्रेसर, पावर चैफ कटर, हेरो, मिनी राइस मिल, पावर टीलर, लेजर लेंड लेवलर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, डिस्क प्लाऊ, आयल मिल विद फिल्टर प्रेस, स्ट्रा रीपर, थ्रेसिंग फ्लोर, स्माल गोडाउन, आलू खुदाई मशीन, इत्यादि में से कोई एक कृषि यंत्र लेने पर कृषि यंत्रों के मूल्य का 50 फीसद तथा कस्टम हायरिग सेंटर पर 40 फीसद अनुदान दिया जाना है। इसमें समस्त यंत्रों के कृषक एवं कस्टम हायरिग सेंटर के लिए ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी), पंजीकृत किसान समिति, कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ) पंजीकृत एनआरएलएम समूह, लाभार्थी होंगे। कृषि यंत्र प्रथम आवक-प्रथम पावत के सिद्धांत पर निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक वितरित किया जाना है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि कृषि यंत्रों की बुकिंग आज व कस्टम हायरिग सेंटर, स्माल गोदाम, थ्रेसिग फ्लोर के लिए बुकिंग कल 26 अगस्त से शुरू होगी।

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विभागीय पोर्टल पर आनलाइन टोकन

विभाग के अनुसार, विभागीय पोर्टल पर यंत्र अनुदान के लिए टोकन निकाले लिक पर क्लिक कर आनलाइन प्री बुकिंग, टोकन जनरेट किया जा सकेगा। पूरी बुकिंग टोकन जनरेशन के लिए किसान अपने अथवा परिवार के ही मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। प्री बुकिंग वाले लाभार्थी को आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है। इसका संदेश भेजा जायेगा। बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन कंफर्म करने का संदेश अलग भी मोबाइल नंबर पर प्रेषित किया जाएगा।

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जमानत राशि ऐसे करेंगे जमा

आनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरांत प्राप्त चालान के माध्यम से निर्धारित समय के तहत नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित जमानत राशि जमा करनी होगी। निर्धारित धनराशि 10000 से 100000 रुपये तक के अनुदान वाले यंत्रों के लिए 2500 रुपये व 100000 से ऊपर अनुदान वाले कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिग सेंटर के के लिए 5000 है। चालान रसीद पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना है, बल्कि यंत्र क्रय करने के बाद पोर्टल पर बिल अपलोड करना होगा।

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