दिव्यांगों को शादी के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि
जिले के दिव्यांगों को शादी के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से चल रही दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। दंपती में पति दिव्यांग हो तो 15 हजार व पत्नी के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। यदि पति-पत्नी दोनों ही दिव्यांग हों तो 35 हजार रुपये की मदद दिलाई जाएगी।
शामली, जागरण टीम। जिले के दिव्यांगों को शादी के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से चल रही दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। दंपती में पति दिव्यांग हो तो 15 हजार व पत्नी के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। यदि पति-पत्नी दोनों ही दिव्यांग हों तो 35 हजार रुपये की मदद दिलाई जाएगी। डीएम जसजीत कौर ने इसके लिए समस्त बीडीओ और ईओ को निर्देशित किया है।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने निर्देशित किया कि योजना के लाभ के लिए निर्धारित की गई पात्रता में दंपती उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दंपती में पति की उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष, जबकि पत्नी की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पति-पत्नी में से कोई भी आयकर दाता की श्रेणी में न हो। वहीं पति या पत्नी के पास पूर्व से जीवित पति एवं पत्नी नहीं होनी चाहिए। पति अथवा पत्नी के ऊपर कोई अपराधिक मामला दर्ज न हो। दिव्यांगजनों का विवाह गत वर्ष 01 अप्रैल 2020 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक होना चाहिए। इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र व्यक्ति वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें उनका आनलाइन आवेदन करते समय दिव्यागंता प्रदर्शित करने वाले संयुक्त नवीनतम फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संयुक्त खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित, अधिवास प्रमाण पत्र आदि अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदन हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन अधिकारी विकास भवन पर उपब्लध कराई जाएगी।