रविवार को लाकडाउन, साप्ताहिक बंदी स्थगित

जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने रोजाना रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक क‌र्फ्यू घोषित किया है। इसके साथ ही शनिवार की रात नौ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक शामली के पूरे जिले में क‌र्फ्यू रहेगा। वहीं व्यापारियों को राहत देते हुए बाजारों में लागू साप्ताहिक बंदी को स्थगित किया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 11:21 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 11:21 PM (IST)
रविवार को लाकडाउन, साप्ताहिक बंदी स्थगित
रविवार को लाकडाउन, साप्ताहिक बंदी स्थगित

शामली, जागरण टीम। जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने रोजाना रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक क‌र्फ्यू घोषित किया है। इसके साथ ही शनिवार की रात नौ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक शामली के पूरे जिले में क‌र्फ्यू रहेगा। वहीं व्यापारियों को राहत देते हुए बाजारों में लागू साप्ताहिक बंदी को स्थगित किया गया है।

शामली में डीएम जसजीत कौर ने 19 अप्रैल, 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक रात्रि 9 बजे से प्रात: 6 बजे तक एवं शनिवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक जनपद शामली के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में कोरोना क‌र्फ्यू घोषित किया है। उक्त कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान सोमवार से शनिवार के मध्य बाजारों में होने वाली साप्ताहिक बंदी की पूर्व व्यवस्था स्थगित रहेगी। जनपद के सभी बाजारों में अग्रिम आदेशों तक साप्ताहिक बंदी रविवार को होगी। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उद्योगों के लिए उत्पादित आक्सीजन की अस्पतालों में भी होगी आपूर्ति

जागरण संवाददाता, शामली: उद्योगों में आपूर्ति के लिए लगे उत्पादन व रिफिलिग प्लांट से अस्पतालों को भी आक्सीजन मिल सकेगी। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त के आदेश के अनुसार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि जिले में आक्सीजन उत्पादन का कोई प्लांट नहीं है और रिफिलिग का एक ही प्लांट है।

कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ ही कोविड अस्पतालों में आक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई है। अभी तक अस्पतालों में आक्सीजन की आपूर्ति के लिए

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी।

लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि जिन उत्पादनकर्ता और रिफिलर के पास भारतीय विस्फोट अधिनियम के तहत आवश्यक अनुमति और अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था है, वह भी अस्पतालों में आक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं। अभी ऐसे प्लांट से उद्योगों में आपूर्ति की जाती है। शामली स्थित रिफिलिग प्लांट भी उद्योगों में आपूर्ति के लिए ही है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया उत्पादनकर्ता और रिफिलर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अस्पतालों में गुणवत्तापरक आक्सीजन की ही आपूर्ति हो। निर्धारित दाम से अधिक नहीं लिए जाएंगे। औषधि निरीक्षक प्लांट का निरीक्षण भी करते रहेंगे।

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