लगाएं मास्क, वरना भुगतना होगा एक हजार रुपये जुर्माना

कोरोना संक्रमण रोजाना कहर बरपा रहा है। कोरोना से पीड़ित लोगों का संख्यात्मक आकंड़ा लगातार बढ़ रहा है। शासन के अलावा सामाजिक संगठन भी अपील कर रहे हैं कि सभी लोग कोरोना गाइड लाइन का पालन करें।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 11:15 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 11:15 PM (IST)
लगाएं मास्क, वरना भुगतना होगा एक हजार रुपये जुर्माना
लगाएं मास्क, वरना भुगतना होगा एक हजार रुपये जुर्माना

शामली, जागरण टीम। कोरोना संक्रमण रोजाना कहर बरपा रहा है। कोरोना से पीड़ित लोगों का संख्यात्मक आकंड़ा लगातार बढ़ रहा है। शासन के अलावा सामाजिक संगठन भी अपील कर रहे हैं कि सभी लोग कोरोना गाइड लाइन का पालन करें। बाजार में सामान लेने के लिए परिवार का एक ही व्यक्ति निकले। वह भी मास्क लगाकर आए। सभी लोग बाजार में दुकान पर एक दूसरे से दो गज की दूरी पर खड़े हों। मगर लोग मान नहीं रहे हैं। यह हालात एक दिन के नहीं, बल्कि पिछले एक साल से चले आ रहे हैं। बीमारी अपने पैर पसार रही है, फिर भी 'दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी' की अपील पर कुछ ही फीसद लोग जागरूक हुए है। पुलिस अब से पहले बिना मास्क मिले लोगों के चालान सौ रुपये का काटती थी, लेकिन लोग नहीं माने तो शासन ने सौ रुपये वाले चालान को एक हजार जुर्माने की राशि में तब्दील कर दिया है। इसके बाद दस हजार का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। पिछले 48 घंटे में ही पुलिस ने अभियान चलाकर 832 लोगों का चालान कर 94900 रुपये जुर्माना वसूल किया है। अब बिना मास्क लगाए मिले लोगों का चालान एक हजार रुपये का होगा। रुमाल, स्कार्फ, गमछा नहीं होगा मंजूर

प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि आमतौर पर अभी तक कुछ लोग मास्क नहीं लगाते थे लेकिन मुंह ढ़कने के लिए गमछा, स्कार्फ व रूमाल का प्रयोग करते थे। अब इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। शासन स्तर से ऐसा आदेश जारी हो रहा है। मास्क लगाने को ही मान्यता दी गई है। थाना चालान जुर्माना

कोतवाली शामली 111 21550

आदर्श मंडी 45 4500

बाबरी 129 12900

थानाभवन 121 12300

गढ़ी पुख्ता 42 4200

झिझाना 97 11150

कैराना 196 19600

कांधला 72 7200

यातायात पुलिस 19 1900

कुल 832 94900 रुपये इन्होंने कहा-

कोरोना गाइड लाइन का हर किसी को पालन करना होगा। बाजार में आते समय मास्क जरूर लगाएं। अब मास्क न लगाने पर एक हजार का जुर्माना होगा। दूसरी या फिर अन्य बार में दस हजार का जुर्माना होगा। सुकीर्ति माधव, पुलिस अधीक्षक।

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