एसएफसी, एफपीओ, एग्रो, पंजीकृत समितियों से भरोसा उठा
नई खरीफ विपणन नीति में उप्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एसएफसी) यूपी एग्रो कर्मचारी कल्याण निगम कृषक उत्पादक संगठन तथा पंजीकृत समितियों को महत्वहीन बना दिया गया है। प्रथम चरण में इनमें किसी भी संस्था को धान खरीद के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। जनपद में अभी तक सिर्फ छह विभागों के 52 क्रय केंद्र ही बनाए गए है
जेएनएन, शाहजहांपुर : नई खरीफ विपणन नीति में उप्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एसएफसी) यूपी एग्रो, कर्मचारी कल्याण निगम, कृषक उत्पादक संगठन तथा पंजीकृत समितियों को महत्वहीन बना दिया गया है। प्रथम चरण में इनमें किसी भी संस्था को धान खरीद के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। जनपद में अभी तक सिर्फ छह विभागों के 52 क्रय केंद्र ही बनाए गए है। निजी भवन पर क्रय केंद्र भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
विकास भवन सभागार में शनिवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने नई क्रय नीति पर चर्चा की। बताया इस बार टोकन जारी होने के दिन ही केंद्रों पर किसानों को अंगूठा लगाकर उपस्थित दर्ज कराना आवश्यक होगा। अन्यथा सप्ताह बाद नंबर आएगा। सौ फीसद सत्यापन के साथ आधार लिक ओटीपी पंजीयन तथा सप्ताह में चार दिन तक छोटे काश्तकारों से 50 क्विंटल तक अधिकतम खरीद की व्यवस्था लागू की गई है। नई नीति में सामान्य धान को 1940 तथा ए ग्रेड धान को 1960 रुपये प्रति क्विंटल के भाव खरीद के निर्देश दिए गए है। डीएम ने आधार से मोबाइल नंबर लिक कराने के लिए पोस्ट आफिस के हेल्पलाइन नंबर 9451859460 का संपर्क का भी सुझाव दिया है। बैठक में जिला खरीद अधिकारी एडीएम गिरिजेश चौधरी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कुमार कमलेश पांडेय समेत एफसीआइ, मंडी समिति, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस के जिला प्रबंधक मौजूद थे।
नई धान खरीद नीति की प्रमुख विशेषताएं
- आधार लिक मोबाइल से ओटीपी पंजीयन
- पंजीयन का शत प्रतिशत सत्यापन
- टोकन जारी होने के दिन क्रय केंद्र पर किसान के अंगूठा लगाकर उपस्थिति दर्ज न कराने पर एक सप्ताह बाद नए टोकन की व्यवस्था
- सोमवार से गुरुवार तक प्रति किसान 50 क्विंटल व शुक्रवार व शनिवार को 50 क्विंटल से अधिक की खरीद।
- दो तहसीलों में जमीन होने पर अधिक जमीन वाली तहसील का पंजीयन मान्य
- प्वाइंट आफ परिचेज मशीन से सौ फीसद खरीद
- आधार से मोबाइल को लिक कराने के लिए पोस्ट आफिस में निश्शुल्क व्यवस्था
- पंजीयन में बैंक खाता भरने भरने की जरूरत नही। अद्यतन आधार अपडेट वाले खाते में जाएगा भुगतान
- पंजीयन में पिता, पुत्र, बेटा, बहू, पत्नी, बेटी, दामाद, सगे भाई, सगी बहन को बारिश के रूप में नामित करने की सुविधा
- साधन सहकारी समिति, पंचायत भवन, बीज विक्रय केंद्र, कृषि विकास केंद्र पर ही क्रय केंद्र खुलेंगे।
- सरकारी भवन न होने पर मुख्य मार्ग पर भंडारण सुविधा वाली जगह पर क्रय केंद्र खोला जाएगा।
- सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होगी धान की खरीद
- अभी तक छह विभागों के 52 क्रय स्वीकृत, एसएफसी, एफपीओ पंजीकृत समिति व एग्रो खरीद से बाहर