धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

अभियोजन पक्ष के अनुसार राजधानी दिल्ली के स्वरूपनगर थानाक्षेत्र के गुरुदेव सिंह पुत्र गुरुवचन सिंह ने बीते 25 अगस्त को महुली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि वह सेना के सेवानिवृत्त कर्मी हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 10:02 PM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 10:02 PM (IST)
धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

संतकबीर नगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने धोखाधड़ी के एक मामले में महुली थानाक्षेत्र के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार राजधानी दिल्ली के स्वरूपनगर थानाक्षेत्र के गुरुदेव सिंह पुत्र गुरुवचन सिंह ने बीते 25 अगस्त को महुली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि वह सेना के सेवानिवृत्त कर्मी हैं। उन्होंने अपनी पोकलैंड मशीन चलवाने के लिए महुली थानाक्षेत्र के लखनोहर गांव के निवासी बृजेश पाल पुत्र जयराम को दिया था। उन्होंने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे को बेच दिया।

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