गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की कठोर सजा

गोरखपुर मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 11:13 PM (IST) Updated:Wed, 08 Dec 2021 11:13 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की कठोर सजा
गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की कठोर सजा

संतकबीर नगर : अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ ने बुधवार को तीन वर्षीय बच्ची को पटक-पटक कर लहू-लुहान करने के मामले में आरोपित को 10 साल के कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार दुधारा थानाक्षेत्र की परसोहिया गांव निवासी रमावती देवी ने मुकामी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि गांव का सहाबुद्दीन 17 दिसम्बर 2014 को सायं छह बजे के लगभग उनकी भतीजी अंशिका को पटक-पटककर लहूलुहान कर दिया था तथा ईंट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिससे उसके सिर में काफी चोट आ गई थी। गोरखपुर मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपया जुर्माना की सजा से दंडित किया। मदरसे का सरकारी अभिलेख फेंकने का आरोप

संतकबीर नगर: बस्ती जनपद के धरमपुर निवासी लिपिक ने बुधवार को एक व्यक्ति पर बखिरा थाना क्षेत्र के अमरड़ोभा स्थित मदरसे का अखिलेख फेंकने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

तहरीर में अमीन अहमद अंसारी ने लिखा हैं कि वह बखिरा थाना क्षेत्र के मदरसा दारूल उलूम अहले सुन्नत तनवीरूल इस्लाम अमरड़ोभा में लिपिक के पद पर कार्यरत है। दिन में करीब एक बजे वह कार्यालय में बैठकर कर्मियों के पेंशन की पत्रावली तैयार कर रहे थे। उनके साथ मदरसा के मोहम्मद कमर, रहीसुद्दीन, एजाज अहमद, नूरी भी मौजूद थे। इसी समय लेडुआ-महुआ (रसूलाबाद ) निवासी मसूद रजा कार्यालय में आकर मेज पर रखे सरकारी अभिलेख, सर्विस बुक, पेंशन फाइल, छात्रवृत्ति आवेदनपत्र आदि फेंकने लगा। मना करने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। बखिरा चौकी के प्रभारी हरेन्द्र पाठक ने कहा कि तहरीर मिली है, जांच में मामला सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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